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#धमाका_बड़ी_खबर: रवीन्द्र कुमार चौधरी ने जारी किया आदेश, गौवंश या अन्य मवेशियों को सड़क, गली में आवारा छोड़ा तो पशु पालकों पर दंडात्मक कारवाई होगी

बुधवार, 4 सितंबर 2024

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी। जिला कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी ने मंगलवार को जारी आदेश में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत पशुओं के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं लोक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिया हैं। इस क्रम में कोई भी व्यक्ति या पशुपालक द्वारा अपने गौवंश या अन्य मवेशियों को जानबूझकर अथवा उपेक्षापूर्वक सार्वजनिक सड़क अथवा अन्य स्थान पर खुला छोड़ा जाता है तो संबंधित व्यक्ति या पशुपालक के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। 
(MP के शिवपुरी शहर का ये हाल है. कोई सुनने बाला नहीं । फोटो आज 3/8/24 की, थीम रोड़ शिवपुरी)
ये निकाला आदेश
कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला शिवपुरी (म.प्र.)
क्टर एवं।
हिमाक/1386 आरडीएम/2024
// आदेश //
शिवपुरी, दिनांक 03 सितम्बर, 2024
(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत)
कार्यालय उपसंचालक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, शिवपुरी द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 02.09.2024 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि, वर्षाकाल में कुछ पशु पालकों शिवपुरी द्वारा गौवंश या अन्य मवेशियों को आवारा छोड़ दिया जाता है, जिससे उन पशुओं के सड़क पर विचरण के दौरान दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। विभिन्न समाचार पत्रों एवं सोशल मीडिया के माध्यम से भी यह तथ्य संज्ञान में आया है कि विगत दिवसों में दर्जनों मवेशियों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई है। पशुओं के सड़कों पर आवारा विचरण से जहां एक और यातायात अवरुद्ध होता है, यहीं दूसरी ओर दुर्घटना होने से जनहानि एवं पशुहानि होने की संभावनायें भी बनी हुई है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग, शिवपुरी द्वारा अपने प्रतिवेदन में गौवंश एवं अन्य मवेशियों का सड़क पर स्वच्छंद विचरण न हो इस हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया जाना प्रतिवेदित किया गया है।
उपरोक्त प्रतिवेदन से मुझे यह समाधान हो गया है कि पशुओं के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं लोक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
अतः "मैं, रवीन्द्र कुमार चौधरी, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला शिवपुरी" एतद् द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये संपूर्ण शिवपुरी जिले की सीमांतर्गत आगामी आदेश तक यह प्रतिबंधात्मक आदेश पारित करता हूँ कि :-
1- कोई भी व्यक्ति या पशुपालक द्वारा अपने गौवंश या अन्य मवेशियों को जानबूझकर अथवा उपेक्षापूर्वक सार्वजनिक सड़क अथवा अन्य स्थान पर खुला छोड़ा जाता है तो संबंधित व्यक्ति या पशुपालक के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी;
2- राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग (भ/स), प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना आदि द्वारा निर्मित सड़को पर आवारा गौवंश व अन्य मवेशियों के स्वच्छंद विचरण पर रोक लगाने हेतु आदेशित किया जाता है कि संबंधित सड़क निर्माण विभाग उनसे संबंधित सड़कों पर निरंतर एवं प्रभावी पेट्रोलिंग करायेंगे। यदि किसी सड़क पर सड़क दुर्घटना के फलस्वरूप पशु मृत पाये जाते हैं तो उनके तत्काल निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, साथ ही घायल पशुओं के ईलाज हेतु उपसंचालक, पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग शिवपुरी से संपर्क कर तत्काल चिकित्सीय व्यवस्था उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे; पशुपालक गौवंश/मवेशियों को अपने घर में बांध कर रखें इस आशय की मुनादी स्थानीय नगर परिषद, नगर पालिका एवं ग्राम पंचायतों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों, राजकीय राजमार्गों एवं ग्राम की मुख्य सड़क मार्गों पर स्थित ग्रामों में कराई जाना आवश्यक होगा। संबंधित क्षेत्र के ग्राम पंचायत / नगरीय निकाय, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 एवं मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे तथा वह गौवंश एवं मवेशियों को सड़क मार्गों पर स्वच्छंद विचरण करने से रोकने हेतु आवश्यकतानुसार कर्मचारियों को पाबंद करेंगे;न
4- पशुपालक बीमार/रोगग्रस्त/विकलांग गौवंश/मवेशियों को किसी मार्ग/सड़क पर नहीं छोड़ेगा। यदि ऐसा करना आवश्यक हो, तो संबंधित स्थानीय निकाय से संपर्क कर गौवंश को गौशाला संचालक को सौंपा जाये;
5- यदि किसी पशुपालक के द्वारा आवारा छोड़ा गया गौवंश एवं अन्य मवेशियों को परिस्थितिवश गौशाला या अन्य सुरक्षित स्थान में प्रेषित किया जाता है तो उनके परिवहन व गौशाला में रहने की अवधि का खर्च भू-राजस्व की बकाया की भांति संबंधित पशुपालक से वसूली योग्य होगा;
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6- नगर पालिका सीमा में रखे गये या लाये गये प्रत्येक पशु का स्वामी दिनांक 24.02.2023 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित मध्यप्रदेश (रजिस्ट्रीकरण तथा आवारा पशुओं का नियंत्रण नियम 2023) के तहत पशुओं का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य रूप से करायेगा। ऐसा करने में असफल रहने पर स्वामी से रजिस्ट्रेशन शुल्क का दस गुना वसूला जावेगा;
7- कोई भी व्यक्ति सड़कों पर मृत एवं घायल अवस्था में मिले गौवंश/मवेशियों की सूचना जिला कंट्रोल रूम के दूरभाष क्रमांक 07492-233881 एवं उपसंचालक, पशु पालन एवं डेयरी विभाग, शिवपुरी के मोबाईल नंबर 97538- 94208 या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के आपातकालीन नंबर 1033 एवं चलित पशु चिकित्सा इकाई के टोल फ्री नंबर 1962 पर दे सकेगा।
यह आदेश सर्व साधारण व गौवंश की सुरक्षा से संबंधित है एवं वर्तमान में समयाभाव के कारण सर्वसाधारण को सूचना तामील नहीं की जा सकती और ना ही सर्व साधारण से आपत्तियां प्राप्त की जा सकती हैं। अतः यह आदेश भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 163 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है। एक पक्षीय से व्यथित कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (5) के अंतर्गत इस आदेश के विरुद्ध अपना पक्ष, आपत्ति या आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। आदेश के प्रचार-प्रसार हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 153 (2) के अंतर्गत जन संपर्क विभाग को निर्देशित किया जाता है कि, आदेश की सूचना समाचार पत्रों/ इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से जनसामान्य को अवगत करावें। जिला दण्डाधिकारी कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय तथा समस्त तहसीलदार कार्यालय, थाना प्रभारी कार्यालय/ग्रामीण/शहरी निकायों के सक्षम अधिकारी अपने-अपने कार्यालयों के सूचना पटल पर यह आदेश प्रदर्शित कर सामान्य जन एवं संबंधितों को आदेश की जानकारी प्रदान करें।इस आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 एवं मध्यप्रदेश नगर पालिका म.प्र.) अधिनियम 1956 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।
यह आदेश आज दिनांक 03.09.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा सेजारी किया गया।
03/09/24 (रवीन्द्र कुमार चौधरी)
सीजीजी कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी।










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