शिवपुरी। जन हितेषी विषयों पर सदैव मुखर रहते आए जिले के वरिष्ठ अभिभाषक विजय तिवारी ने जिले के आबकारी विभाग को राडार पर लेते हुए
रजिस्टर्ड वैधानिक सूचना पत्र धारा 80 सी०पी०सी० के तहत आयुक्त महोदय,
आबकारी विभाग, मोतीमहल ग्वालियर म.प्र. को भेज दिया है। जिसमें जिले की सीमा से गुजरे दो राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 46 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 25 पर राजमार्ग की 220 मीटर परिधि में शराब
विक्रय किये जाने से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन होने साथ ही होटल, ढाबे पर अवैध शराब बिक्री, साथ ही नगर में सार्वजनिक स्थानों पर शराबीयों की मौजूदगी से आमजन ख़ासकर महिलाओ के घर से निकलने में
परेशानी का जिक्र किया है। इतना ही नहीं कई अन्य बिंदुओं पर विस्तार से फोकस किया है, पढ़िए क्या लिखा है उन्होने पत्र में...
ये भेजा पत्र
रजिस्टर्ड वैधानिक सूचना पत्र धारा 80 सी०पी०सी० विजय तिवारी एडवोकेट, "साकेत" शक्तिपुरम, वार्ड नं० 2. शिवपुरी म०प्र०सूचक
विरुद्ध
आयुक्त महोदय, आबकारी विभाग, मोतीमहल ग्वालियर म.प्र.
जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर शिवपुरी म०प्र०
सूचितगण
महोदय,
मेरे द्वारा व्यापक लोक हित में आपसूचितगण के विरुद्ध यह रजिस्टर्ड वैधानिक सूचना पत्र प्रचलित किया जा रहा है जो विदआउट प्रिज्युडिस समझा जावे:-
यह कि सूचक विगत 35 वर्षों से जिला
एवं सत्र न्यायालय शिवपुरी में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में कार्यरत है। सूचक द्वारा व्यापक लोक हित में जुड़े कई विषयों को लेकर पूर्व में कई जनहित याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय,