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#धमाका पुलिस की डायरी से: कोतवाली पुलिस ने नाबालिग को किया तत्परता से बरामद, दुष्कर्मी को 12 साल की सजा

मंगलवार, 12 नवंबर 2024

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी। जिला पुलिस कप्तान अमन सिंह की अगुआई में शिवपुरी पुलिस लगातार अपराध पर अंकुश लगाने में जुटी है, जिस तरह अपराध घटित हो रहे हैं उन पर उतनी ही प्रभावी कारवाई आवश्यक है, और पुलिस लगातार सफलता प्राप्त कर रही है। इसी क्रम में मंगलवार को पुलिस की डायरी में निम्न घटनाएं ट्रेस की गईं। 
कोतवाली पुलिस ने नाबालिग को किया तत्परता से बरामद
ऑपरेशन मुस्कान के तहत कोतवाली पुलिस द्वारा नाबालिग बालिका को दस्तयाब किया गया है। दिनांक 30.10.24 को फरियादी निवासी ठकुरपुरा शिवपुरी ने अपनी लडकी उम्र 15 साल के घर से बिना बताये चले जाने की रिपोर्ट थाने पर की थी वालिका के नावालिग होने के कारण थाना कोतवाली पर अपराध क्रमांक 704/24 धारा 137 (2) बीएनएस का पंजीवद्ध किया गया। अपराध की गंभीरता को देखते हुये वरिष्ठ अधिकारियो को अवगत कराया गया जो पुलिस अधीक्षक जिला शिवपुरी श्री अमन सिंह राठौड के निर्देशन में, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री संजीव मूले एंव नगर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संजय चतुर्वेदी के मार्ग र्देशन में कोतवाली टीआई रोहित दुबे द्वारा टीम बनायी जाकर तत्काल अपहृत बालिका की तलास पतारसी हेतु टीम गठित कर रवाना की गई जो बालिका के संबंध लगातार तलाश की जाकर बालिका को दिनांक 12.11.24 को ठकुरपुरा शिवपुरी से दस्तयाव किया गया व बाद वालिका के माननीय न्यायालय में कथन करवाये गये तो वालिका ने अपने साथ कोई घटना घटित होना नहीं बताया बाद वालिका को उसके माता पिता को सुपुर्द किया गया जो अपहृता बालिका को देखकर उसके माता पिता व के चेहरे पर मुस्कान लौटी है ओपरेशन मुस्कान के तहत अपहृत बालिका की दस्तयावी की गई।
सराहनीय भूमिका
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी थाना कोतवाली रोहित दुबे, उनि. पूजा घुरैया, प्रआर. 54 योगेश सिंह राठौड, म.आर 1025 अंजिली, की विशेष भूमिका रही।
आरोपी चंदन धाकड़ को दुष्कर्म के मामले में 12 साल की सजा
शिवपुरी पुलिस को अपराध अनुसंधान में सफलता मिली, पुलिस थाना गोपालपुर की नाबालिग़ को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने एवं पास्को एक्ट के अपराध क्रमांक 08/2023 में आरोपी चन्दन धाकड़ को माननीय न्यायालय द्वारा 12 साल की सजा सुनाई गई।
पुलिस अधीक्षक शिवपुरी श्री अमन सिंह राठौड़ द्वारा अपराधों मे फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी कर अपराधों की विवेचना समय पर पूर्ण करने, अपराधों मे ज्यादा से ज्यादा साक्ष जुटा कर माननीय न्यायालय पेश किये जाने एवं आरोपियों को सजा दिला कर फरियादी को न्याय दिलाने के लिये हेतु विवेचना कार्य को सही से किये जाने हेतु समस्त विवेचकों व थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये जाते रहे हैं ।
उक्त निर्देशों का पालन करते हुये पुलिस थाना गोपालपुर द्वारा नाबालिक को बंधक बनाकर उसके साथ गलत काम करने के अपराध को गंभीरता से लिया गया एवं पोस्को एक्ट मे विवेचना पूर्ण की गयी, जिसमे आज दिनांक 12.11.2024 को माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुये 12 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000 के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है । 
दिनांक 05.03.2023 को थाना गोपालपुर पर रिपोर्ट लेख कराई थी कि नाबालिक को उसी के गांव के ही आरोपी चन्दन धाकड़ पुत्र हरिचरण धाकड़ उम्र 47 साल निवासी ग्राम महेशपुर थाना गोपालपुर द्वारा नाबालिक बालिका को अपने घर के कमरे मे बंद कर दिया एवं उसके साथ बलात्संग किया व जान से मारने की धमकी दी । पुलिस घटना को गंभीरता से लेते हुये थाना गोपालपुर पर अपराध क्रमांक 08/2023 धारा 376, 342, 506 भादवि एवं ¾ पोस्को एक्ट का कायम कर विवेचना मे लिया गया । मामला नाबालिक बालिका से जुड़ा होने से पुलिस द्वारा गंभीरता से विवेचना की गयी एवं घटना से जुड़े गयी साक्षों को एकत्रित किया गया । पुलिस द्वारा घटना से जुड़े लोगों व साक्षियों के वयान लेकर आरोपी की गिरफ्तारी की गयी । शिवपुरी पुलिस द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र माननीय न्यायालय पेश किया गया । माननीय न्यायालय द्वारा समस्त साक्षों एवं आरोप पत्र के आधार पर आज दिनांक 12.11.2024 को आरोपी को दोषी पाते हुये आरोपी चन्दन धाकड़ पुत्र हरिचरण धाकड़ उम्र 47 साल निवासी ग्राम महेशपुर थाना गोपालपुर को 12 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है । उक्त कार्यवाही मे शिवपुरी पुलिस की अहम भूमिका रही जिससे आरोपी को सजा सुनाई जा सकी ।

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