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#धमाका बड़ी खबर: जिला कलेक्टर रवीन्द्र कुमार ने जारी की एडवाइजरी, 500 लोगों से अधिक जहां भी बने भोजन, ये रखें ध्यान, हलवाई वही लें जो खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के पोर्टल पर हो रजिस्टर्ड, मैरिज गार्डन, होटल, रेस्टोरेंट, कैटरर, टेंट हाउस, वाटर सप्लायर, किराना एवं डेयरी इत्यादि के समस्त संचालक के लिए आया फरमान, पैक्ड आइटम के रैपर 7 दिन सुरक्षित रखना होंगे, पानी, डेयरी पदार्थ, तेल, घी इत्यादि खाद्य पदार्थों के लगभग दो-दो किलोग्राम 7 दिन सैफ रखना होंगे, दूध, दही, पनीर, मावा इत्यादि को 2-8 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीजर में रखकर 4 घंटे में उपयोग करना होंगे, बासी पर प्रतिबंध

सोमवार, 18 नवंबर 2024

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी। विभिन्न सामाजिक आयोजनों में बनने वाले भोजन के संबंध में कलेक्टर  जिला शिवपुरी रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। उन्होंने निर्देशित किया है कि मैरिज गार्डन, होटल, रेस्टोरेंट, कैटरर, टेंट हाउस, वाटर सप्लायर, किराना एवं डेयरी इत्यादि के समस्त संचालक विभिन्न आयोजनो में बनने वाले भोजन के संबंध में निम्न एडवायजरी का अनिवार्य रूप से पालन करेंगे जिससे वैधानिक कारवाई से बचा जा सके। अतः विभिन्न आयोजन जैसे विवाह समारोह, भंडारा, सामुदायिक कार्यक्रम इत्यादि जहाँ अधिक संख्या में व्यक्तियों या मेहमानो के लिए सामूहिक भोजन बनाकर परोसा जाता है, इसके लिए निम्नानुसार एडवायजरी जारी की जाती है।
1. यह एडवायजरी 500 से अधिक व्यक्तियों की संख्या पर लागू होगी ।
2. होटल/मैरिज गार्डन संचालक/कार्यक्रम आयोजक भोजन तैयार करने वाले उन्हीं कैटरर की सेवायें लेंगे जो कि खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो।
3. होटल/मैरिज गार्डन संचालक कार्यक्रम आयोजक भोजन तैयार करने वाले केटरर के साथ इस बात का एक अनुबंध लेख करेगे कि कार्यक्रम में क्या-क्या खाद्य सामग्री तैयार की जावेगी तथा उसे गुणवत्तायुक्त रखने की जबाबदारी केटरर एवं संचालक की होगी ।
4. कार्यक्रम संचालक केटरर भोजन बनाने में तैयार किये गये पानी/डेयरी पदार्थ, तेल, घी इत्यादि खाद्य पदार्थों के लगभग दो-दो किलोग्राम मात्रा कार्यक्रम समाप्त होने के सात दिवस तक सुरक्षित रखेगे जिससे आवश्यकता पडने पर नमूना जॉच संबंधी कार्यवाही सम्पादित की जा सके ।
5. पैकज्ड खाद्य सामग्री के संबंध में निर्माण/अवसान तिथि तथा लॉट नम्बर/बैच नम्बर तथा निर्माता कम्पनी का नाम व पता रेपर/लेवल के रूप में कार्यक्रम समाप्ति के सात दिवस तक सुरक्षित रखेगें।
6. शीघ्र खराब होने वाले खाद्य पदार्थों यथा दूध, दही, पनीर, मावा इत्यादि को 2-8 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीजर इत्यादि में संरक्षित रखेगे ।
7. भोजन का उपयोग तैयार होने के चार घंटे के भीतर करवाना सुनिश्चित करें तथा किसी भी स्थिति में अगले दिन बासी भोजन मेहमानो को नहीं परोसेगे तथा अन्य किसी व्यक्ति को वितरित नहीं करेगे।
8. भोजन तैयार करने में सहयोग करने वाले सभी कर्मचारियों के स्वास्थ्य के संबंध में यह ध्यान रखेगे कि कोई कर्मचारी संक्रामक रोग से ग्रसित न हो ।
उक्त नियमों का पालन करना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य होगा। जिससे बीते दिनों हुई एक शादी में विषाक्त भोजन खाने के बाद लोगों की तबियत बिगड़ने जैसी कोई घटना न घटे।












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