जारी आदेश में लिखा कि उप सचिव मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 03-06 /2024/1/4 भोपाल दिनांक 23 दिसम्बर 2024 में जारी अधिसूचना दिनांक 21 दिसम्बर 2024 को (क्रमांक 357) को असाधारण राजपत्र में जारी की जा चुकी है। सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 के अनुक्रमांक 4 नियम 8 एवं परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 की धारा 25 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, मैं रवीन्द्र कुमार चौधरी, कलेक्टर, जिला शिवपुरी वर्ष 2025 के लिए सम्पूर्ण शिवपुरी जिले की सीमाक्षेत्र हेतु निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित किए गए हैं।










सच्ची और अच्छी खबरें पढ़ने के लिए लॉग इन कीजिये "मामा का धमाका डॉट कॉम"।
ये है, आपकी अपनी आवाज।
फोन कीजिये। खबर भेजिये वाट्सअप नम्बर 98262 11550 या मेल कीजिये 550vip@gmail.com
कोई टिप्पणी नहीं
एक टिप्पणी भेजें