
#धमाका बड़ी खबर: माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी ने अविवाहित पुत्र की सड़क दुर्घटना में मृत्यु के मामले में वृद्ध माता-पिता को करीब 45 लाख से अधिक की क्षतिपूर्ति धनराशि चोलामंडलम जनरल इंश्योरेंस कंपनी से दिलाए जाने का निर्णय किया पारित
शिवपुरी। माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय शिवपुरी द्वारा अविवाहित पुत्र की सड़क दुर्घटना में मृत्यु के एक मामले में वृद्ध माता-पिता को करीब 45 लाख से अधिक की क्षतिपूर्ति धनराशि चोलामंडलम जनरल इंश्योरेंस कंपनी से दिलाए जाने का निर्णय पारित किया है। संक्षेप में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 20/11 /2023 को शिक्षक अंकित शर्मा सतनवाड़ा से शिवपुरी अपनी मोटरसाइकिल से आ रहा था जैसे ही वह बालाजी धाम मंदिर के सामने यादव होटल के पास थीम रोड पर पहुंचा ही था कि तभी शिवपुरी की ओर से आ रहे ट्रक क्रमांक MP3 3/H-1674 के चालक राकेश लोधी ने अपने ट्रक को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर अपनी साइड से मोटरसाइकिल से जा रहे हैं अंकित शर्मा में टक्कर मार दी टक्कर लगने से अंकित शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गया था गंभीर अवस्था में घायल अंकित शर्मा को तुरंत मेडिकल कॉलेज शिवपुरी में उसके परिजनों एवं मौके पर उपस्थित लोगों ने भर्ती कराया गया जहां दौरने उपचार उसकी मृत्यु हो गई घटना की रिपोर्ट पर से थाना कोतवाली शिवपुरी ने टक्कर मारने वाले वाहन के चालक के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया और ट्रक को जप्त किया गया फिर विवेचना के पश्चात पुलिस कोतवाली शिवपुरी द्वारा ड्राइवर राकेश लोधी के विरुद्ध चालान माननीय जेएमएफसी न्यायालय शिवपुरी में प्रस्तुत किया मृतक शिक्षक अंकित शर्मा CM राइस स्कूल बदरवास में शिक्षक वर्ग 2 के रूप में पदस्थित था मृतक शिक्षक अंकित शर्मा के माता-पिता सावित्री शर्मा एवं जयराम शर्मा द्वारा सड़क दुर्घटना में अंकित शर्मा की मृत्यु की क्षतिपूर्ति धनराशि बाबत क्लेम प्रकरण सीनियर अभिभाषक मनीष कुमार मित्तल द्वारा माननीय MACT न्यायालय में प्रस्तुत कराया गया माननीय न्यायालय द्वारा सभी पक्षों की उपस्थिति के उपरांत तथा आवेदक एवं अनावेदकगनों की साक्ष्य उपरांत मृतक की आय एवं उसके भविष्य की प्रगति को देखते हुए सभी तथ्यों पर विचार करते हुए तथा आवेदक गणों के अभिभाषक द्वारा दी गई दलीलों एवं बहस को श्रवण करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा 45 लाख 45 हजार 40 रुपए की क्षतिपूर्ति धनराशि दिए जाने का निर्णय पारित किया है! उक्त क्षतिपूर्ति धनराशि अनावेदक बीमा कंपनी चोलामंडल जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को अदा करना होगी !तथा उक्त धनराशि पर संपूर्ण धनराशि जमा होने के दिनांक तक क्लेम प्रस्तुत प्रस्तुति दिनांक 2 जनवरी 2024 से 6% वार्षिक ब्याज भी बीमा कंपनी को देना होगा तथा समस्त प्रकरण मैं होने वाला व्यय भी बीमा कंपनी को देना होगा आवेदकगणों की ओर से संपूर्ण क्लेम प्रकरण में पैरवी सीनियर अभिभाषक मनीष कुमार मित्तल द्वारा की गई थी !

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