ये है पूरा मामला
मै प्र.आर. 959 मुन्नी सिहं तोमर थाना कोतवाली पर प्रधान आरक्षक लेखक के पद पर पदस्थ हूँ आज दिनांक 03.01.25 को प्र.आर. 330 योगेश सिंह सेंगर सीएसपी कार्यालय शिवपुरी ने श्रीमान सीएसपी महोदय शिवपुरी के कार्यालय से मर्ग क्र. 01/25 धारा 194 बीएनएसएस की केश डायरी मय प्रतिवेदन लाकर पेश किया जो प्रतिवेदन हस्व जैल है। कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अनुभाग शिवपुरी जिला शिवपुरी (म.प्र) क्र./अ.अ.पु/शिव/15/25 दिनांक 03.01.25 प्रति थाना प्रभारी थाना कोतवाली शिवपुरी के बिषय थाना कोतवाली शिवपुरी के मर्ग क्र. 01/25 धारा 194 बीएनएसएस की जाँच उपरांत अपराध पंजीबद्ध करने वावत । उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि थाना कोतवाली शिवपुरी के मर्ग क्रमांक 01/25 धारा 194 बी. एन. एस.एस. में मृतिका श्रीमती व्याख्या शर्मा पत्नी सुशांत शर्मा पुत्री गोविन्द प्रसाद शर्मा उम्र 29 साल निवासी राजेश्वरी रोड राजेश्वरी मंदिर के सामने शिवपुरी नवविवाहिता होने से मर्ग सदर की डायरी आज दिनाँक 03.01.25 को अग्रिम जाँच हेतु प्राप्त होने पर मर्ग सदर की जाँच मेरे द्वारा की गई। मर्ग जाँच के दौरान मृतिका के मायके पक्ष के साक्षी मृतिका के पिता गोविन्द प्रसाद शर्मा पुत्र स्वश्री पातीराम शर्मा उम्र 60 साल निवासी राजेश्वरी रोड़ राजेश्वरी मंदिर के सामने एवं मृतिका के फूफा ड किशोर कुमार शर्मा पुत्र शिवदत्त शर्मा उम्र 65 साल निवासी वर्मा कलोनी शिवपुरी के कथन लिये गये। साक्षीगणों ने अपने कथन में बताया है कि मृतिका व्याख्या शर्मा की शादी दिनाँक 11.12.2019 को सुशांत शर्मा पुत्र राकेश शर्मा निवासी मीरा कलोनी 15 लाख रूपये के आभूषण, वस्त्र एवं खाने पीने का सामान एवं होटल खर्चा 5 लाख रूपये खर्च किये थे। मेरी लड़की शादी के प्रथम बार ससुराल से शिवपुरी आयी तब उसने वताया कि मेरा पति सुशांत शर्मा, जेठ निशांत शर्मा, जिठानी प्रिया शर्मा कहते हैं कि तेरे पिता ने शादी में 20 लाख रूपये कम दिये है। तू अपने पिता से 20 लाख रूपये और लेकर आ नहीं तो तुझे हम घर में नहीं रखेगे सुशांत शर्मा द्वारा मेरी पुत्री व्याख्या से 20 लाख रूपये की मांग करता रहा और मायके में भी छोड जाता था। दिनाँक 17.08.24 को पुत्री व्याख्या अपने पति के साथ शिवपुरी आयी तब उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था उसने बताया की पति मेरी मारपीट करते हैं और शेष दहेज की रकम 20 लाख रूपये की मांग करते है। दिनाँक 19.08.24 को मेरा दामाद एवं पुत्री मेरे मकान की ऊपरी मंजिल के कमरे में सो रहे थे मैं अपनी पत्नी व छोटी बच्ची के संग नीचे की मंजिल में सो रहा था उसी दिन सुबह 07.30 बजे किसी राहगीर ने दरवाजा बट बटया उसने कहा कि तुम्हारी लड़की गिरी पडी है। मैने देखा कि मेरी पुत्री व्याख्या चित अवस्था में मकान के पीछे आम रास्ते में पड़ी थी। चोटिल होने के कारण स्पाईनल बन ब्रेक हो गई। इस कारण वह विस्तर से उठ कर खड़ी नहीं हो सकी ना ही चल सकी दिनाँक 18.08.24 को मेरे जीजा ड. के. के शर्मा एवं सुशांत शर्मा एवं मैं स्वंय गोविन्द शर्मा के द्वारा शेष 20 लाख रूपये देने का तीन माह में देने का तय हुआ था। आज से करीब तीन माह पूर्व व्याख्या के जेठ निशांत शर्मा ने फोन पर मुझसे कहा कि दहेज के शेष 20 लाख रूपये दे दो तो हम व्याख्या को ससुराल ले आयेगे। मेरी पुत्री व्याख्या शर्मा का पति सुशांत शर्मा, जेठ निशांत शर्मा, जिठानी प्रिया शर्मा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे जिसके कारण मेरी लड़की व्याख्या गम्भीर रूप से बीमार हो गई थी। कल लड़की व्याख्या की ज्यादा तबियत खराब होने से उसे लेकर अस्पताल पहुंचा और डक्टर को दिखाया तो डक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। व्याख्या शर्मा को उसका पति सुशांत शर्मा, जेठ निशांत शर्मा एवं जिठानी प्रिया शर्मा दहेज की मांग को लेकर परेशान व प्रताड़ित करते थे, जिस कारण वह गंभीर रूप से बीमार हो गई। ससुराल वालों ने ईलाज नहीं कराया और उसे उसके मायके शिवपुरी छोड गये। जिसकी दिनाँक 02.01.25 को जिला चिकित्सालय में मृत्यु हो गई। मर्ग जाँच में नक्शा पंचायतनामा, नक्शा मौका घटना स्थल, शादी के फोटो, जप्ती पत्रक एवं साक्षीगणों के कथनों तथा जाँच में आई साक्ष्य से आरोपी मृतिका के पति सुशांत शर्मा, जेठ निशांत शर्मा एवं जिठानी प्रिया शर्मा निवासीगण मीरा कलोनी भिण्ड का यह कृत्य प्रथम दृष्ट्या अपराध धारा 85, 80(2), 3(5) बीएनएस एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि. के तहत दण्डनीय पाया गया है। अतः मर्ग सदर की केस डायरी आपकी ओर भेज कर निर्देशित किया जाता है कि आरोपीगणों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम अनुसंधान हेतु केस डायरी मेरे कार्यालय भेजे। हस्ताक्षर अग्रेजी अस्पष्ठ अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अनुभाग शिवपुरी। उपरोक्त विवरण पर से धारा 85, 80(2), 3(5) बीएनएस एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि. का अपराध पंजीबद्ध किया जाता है। मर्ग क्र. 01/25 धारा 194 बीएनएसएस का मजबून हस्व जैल है । सूचनाकर्ता गोविन्द प्रसाद पुत्र स्व. श्री पातीराम शर्मा उम्र 60 साल निवासी राजेश्वरी रोड राजेश्वरी मंदिर के सामने शिवपुरी ने हमराह अपने बहनोई डा. के. के. शर्मा के उपस्थित थाना आकर सूचना दी कि मेरी लडकी व्याख्या शर्मा उम्र 29 साल की शादी मैने 11/12/2019 में सुशांत पुत्र राकेश शर्मा निवासी मीरा कॉलोनी भिण्ड के साथ की थी शादी में 50 लाख रूपये की शादी करने का तय हुआ जिसमें 11 लाख रूपये नगद व 15 लाख रूपये के आभूषण, वस्त्र एवं खाने पीने का सामान एवं होटल खर्चा 5 लाख रूपये खर्च किये थे। मेरी लडकी शादी के प्रथम बार ससुराल से शिवपुरी आयी तब उसने वताया कि मेरा पति सुशांत शर्मा, जेठ निशांत शर्मा, जिठानी प्रिया शर्मा कहते है कि तेरे पिता ने शादी में 20 लाख रूपये कम दिये है। तू अपने पिता से 20 लाख रूपये और लेकर आ नही तो तुझे हम घर में नहीं रखेगे सुशांत शर्मा द्वारा मेरी पुत्री व्याख्या से 20 लाख रूपये की मांग करता रहा और मायके में भी छोड जाता था दिनांक 17/08/2024 को पुत्री व्याख्या अपने पति के साथ शिवपुरी आयी तब उससे ठीक से चला भी नही जा रहा था और उसने वताया की पति मेरी मारपीट करते है और शेष दहेज की रकम 20 लाख रूपये की मांग करते है। दिनांक 19/08/24 को मेरी दामाद एवं पुत्री मेरे मकान की ऊपरी मंजिल के कमरे में सो रहे थे मैं अपनी पत्नी व छोटी बच्ची के संग नीचे की मंजिल में सो रहा था उसी दिन सुबह 07.30 बजे किसी राहगीर ने दरवाजा खट खटया उसने कहा कि तुम्हारी लडकी गिरी पड़ी है। मैने देखा कि मेरी पुत्री व्याख्या चित अवस्था में मकान के पीछे आम रास्ते में पडी थी। चोटिल होने के कारण स्पाईनल बॉन ब्रेक हो गई। इस कारण वह विस्तर से उठ कर बड़ी नहीं हो सकी ना ही चल सकी दिनांक 18ाईनल बॉन बैंक हो गई। इस कारण एवं सुशांत शर्मा एवं में स्वंय गोविन्द शर्मा के द्वारा शेष 20 लाख रूपये तीन माह में देने का तय हुआ था। मेरी पुत्री व्याख्या शर्मा का पति सुशांत शर्मा, जेठ निशांत शर्मा, जिठानी प्रिया शर्मा दहेज की मांग को लेकर प्रताडित करते थे जिसके कारण मेरी लडकी व्याख्या गम्भीर रूप से बीमार हो गई थी। आज मैं अपनी लडकी की ज्यादा तबियत खराब होने से उसे लेकर अस्पताल पहुंचा और डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। पुत्री व्याख्या शर्मा की मृत्यु की सूचना देता हूँ।
इन धाराओं में हुआ केस दर्ज
भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 85
भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 80(2)
भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 3(5)
दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961
3
दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4

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