अतः "मैं, रवीन्द्र कुमार चौधरी, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला शिवपुरी" भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग मेंलाते हुये लोक प्रशांति बनाये रखने एवं मानव जीवन तथा आमजन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये जिला शिवपुरी क्षेत्रांतर्गत पतंगबाजी में उपयोग होने वाले चायनीज मांझा/धागे एवं अन्य ऐसे धागे जिससे जनहानि होने की संभावना हो, का उपयोग करने, रखने एवं विक्रय करने को पूर्णतः प्रतिबंधित करता हूँ।
चूंकि यह आदेश आम जनता के महत्व का है तथा आम जनता को संबोधित है, जिसकी व्यक्तिशः सूचना दी जाना संभव नहीं होने से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(2) के तहत एक पक्षीय पारित किया जाता है। इस आदेश के संबंध में सोशल मीडिया, इलेक्ट्रोनिक मीडिया,समाचार पत्रों आदि के माध्यम से सूचित किया जा रहा है। इस आदेश से क्षुब्ध व्यक्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
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