शिवपुरी। न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, शिवपुरी (म.प्र.) (समक्ष : रवि कुमार बौरासी) ने अपने एक अहम फैसले में वादी विक्की रोडवेज कंपनी द्वारा पार्टनर विपिन अरोरा पुत्र श्री राजकुमार अरोरा, निवासी शास्त्री नगर कॉलोनी शिवपुरी, जिला शिवपुरी म०प्र० द्वारा न्यायालय में प्रतिवादी पंकज भदौरिया, निवासी-पंकज इंटरप्राइजेस ईटावा रोड, भिण्ड जिला भिण्ड म०प्र० के विरुद्ध धन वसूली के लिए एक वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसमें न्यायाधीश द्वारा वादी अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद विक्की रोडवेज कंपनी द्वारा पार्टनर विपिन अरोरा पुत्र श्री राजकुमार अरोरा, निवासी शास्त्री नगर कॉलोनी शिवपुरी, जिला शिवपुरी म०प्र० फैसला सुनाया वादी का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादी से सीमेंट के 600 कटटे अल्ट्रा ट्रेक कंपनी के 600 कटटों के विक्रय करने की चर्चा की तो प्रतिवादी ने वादी से 250/- रूपये प्रति कटटे की दर से संपूर्ण 600 कटटे क्रय करने का आग्रह किया तो वादी ने 600 कटटे दिनांक 21.01.2020 को प्रतिवादी के यहां उतार दिये तथा 600 कटटों की राशि 1,50,000/- रूपये नही दिए जाने पर अंतिम रूप से 1,50,000(एक लाख पचास हजार) के वाद मे न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वादी अभिलेख पर संपूर्ण साक्ष्य। के समग्र विवेचन के अवलोक में उपयुक्त विचारणीय बिंदु के अंतर्गत की गई विवेचना एवं उन पर निकल गए निष्कर्ष के आधार पर वादी अपना दावा अधिसंभाव्यता की प्रबलता तक एक पक्षी है रूप की निम्न आशय की डिग्री पारित की जाती है
1 बड़ी को। प्रतिवादी राशि 150000 रुपए भुगतान करेगा
2 बड़ी प्रतिवादी से दवा प्रस्तुति दिनांक 7 12 2020 से वसूली दिनांक तक मूल राशि 150000 रुपए पर 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है प्रतिवादी वादी को वाद व्यय प्रदान करे।
3 प्रतिवादी वादी का एवं स्वयं का बाद बहन करेगा अधिवक्ता शुल्क प्रमाण पत्र अथवा सूची अनुसार जो भी नून होगा दे होगा।
माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया जिसमें वादी की ओर से पैरवी अधिवक्ता पंकज आहूजा, विनोद शर्मा, राशिद जाफरी, चंद्रशेखर भार्गव, आयुषी राणा, आकाश जैन अभिभाषको को द्वारा मामले के पक्षकार विक्की रोडवेज कंपनी द्वारा पार्टनर विपिन अरोरा पुत्र श्री राजकुमार अरोरा, जिला शिवपुरी म०प्र० को न्याय दिलाने के समस्त दस्तावेज का अवलोकन कर अधिवक्ता पंकज आहूजा द्वारा न्यायालय में अपनी दलील पेश की न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय द्वारा मामले में निर्णय पारित किया।

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