इस संदर्भ में परिषद को विभिन्न जिला एवं तहसील अधिवक्ता संघों से इस आशय के अनुरोध पत्र भी प्राप्त हुये हैं कि अनेक जिला एवं तहसील अधिवक्ता संघों में अधिवक्ताओं के अनुपात में बैठने के स्थान बहुत कम है एवं अधिवक्ता प्रायः न्यायालय भवन के बरांडे अथवा भवन के बाहर खुले स्थान में बैठकर आवश्यक कार्यों का निपटारा करते हैं और अनेक बार विद्युत व्यवधान उत्पन्न होने पर परिस्थितियां और भी अधिक प्रतिकूल और त्रासदायी हो जाती है। अतः न्यायालय में अभिभाषकीय दायित्वों के निर्वाह में ग्रीष्मकालीन अवधि में बार कौंसिल आफ इंडिया के नियमों के अनुसार काला कोट पहनने की बाध्यता को शिथिलीकृत किया गया है। उपरोक्त अनुरोध के अनुसार 15 अप्रैल 2025 से 15 जुलाई 2025 तक की अवधि हेतु नियमों को शिथिलीकृत किया गया है। अधिवक्ता बंधु इस अवधि में सफेद शर्ट एवं काली/सफेद धारी के कलर की पेन्ट और एडवोकेट बेन्ड पहन कर अभिभाषकीय दायित्व का निर्वाह कर सकेंगे। बार कौंसिल आफ इंडिया का उक्त संबंधित नियम आवश्यक जानकारी हेतु एतद् उदृत किया जा रहा है।









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