Responsive Ad Slot

Latest

latest

#धमाका_न्यूज: सात दिवस के भीतर गांधी पार्क स्थित थोक सब्जी मंडी के दुकानदारो द्वारा किये गये अवैध अतिक्रमण हटाने एवं अवैध रूप से पार्क वाहनो पर उचित दण्डात्मक कार्यवाई की मांग, कारवाई नहीं हुई तो "पब्लिक न्यूसेंस" रिट प्रस्तुत करने हेतु बाध्य होंगे सीनियर एडवोकेट विजय तिवारी, एसपी और नपा सीएमओ को भेजा लीगल नोटिस

सोमवार, 19 मई 2025

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी। शहर के सीनियर एडवोकेट विजय तिवारी ने इस बार अपने जन हितैषी ऑपरेशन की मिसाइल शहर स्थित थोक सब्जी मंडी और नपा की दुकानों की तरफ छोड़ दी है। जिसमें एसपी और सीएमओ को पार्टी बनाते हुए उक्त दोनों तरफ अतिक्रमण हटाने की मांग की है। (यानी कि एक तरफ कृषि उपज मंडी की दुकानों तो दूसरी तरफ नगर पालिका की मानस भवन से लेकर कम्युनिटी हॉल के मध्य स्थित दुकानों) के बड़े पैमाने पर सड़क घेरकर अतिक्रमण किए जाने, ऑटो, हाथ ठेले, ट्रेक्टर ट्रॉलियों को अनाधिकृत तरीके से शहर में प्रवेश करवाकर मंडी रोड पर जाम की स्थिति निर्मित करने की तरफ जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है। साथ ही स्पष्ट किया है कि सात दिवस के भीतर गांधी पार्क स्थित थोक सब्जी मंडी के दुकानदारो द्वारा किये गये अवैध अतिक्रमण हटाने एवं अवैध रूप से पार्क वाहनो के संबंध में उचित दण्डात्मक कार्यवाही कर हमें सूचित करें, अन्यथा की दशा में विवश होकर हमें उक्त संबंध में माननीय न्यायालय के समक्ष "पब्लिक न्यूसेंस" रिट प्रस्तुत करने हेतु बाध्य होना पडेगा।
ये भेजा लीगल नोटिस 
रजिस्टर्ड वैधानिक सूचना पत्र अधीन धारा 152 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत
विजय तिवारी एडवोकेट, "साकेत्त" शक्तिपुरम, वार्ड नं0 2, शिवपुरी ग०प्र० सूचक
विरुद्ध
पुलिस अधीक्षक महोदय, मण्डल शिवपुरी म०प्र०
2. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद शिवपुरी म०प्र०
..सूचितगण
मेरे द्वारा आप सूचितगण को व्यापक लोकहित में उक्त वैधानिक सूचना पत्र प्रचलित किया जा रहा है जो विदआउट प्रिज्युडिस समझा जावे :-
1. यह कि, सूचक विगत 35 वर्षों से जिला एवं सत्र न्यायालय शिवपुरी में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में कार्यरत होकर जिला अभिभाषक संघ शिवपुरी का निर्वाचित अध्यक्ष है। सूचक द्वारा व्यापक लोक हित में जुडे कई विषयों को लेकर पूर्व में कई जनहित याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय, माननीय लोकोपयोगी न्यायालय, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण आदि में प्रस्तुत की है। प्रचलित नोटिस भी जनहित से संबंधित होने से आपसूचितगण की ओर इस अपेक्षा के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि विषय की गंभीरता को समझते हुये आपसूचितगण द्वारा नोटिस में उल्लेखित विषयों पर "तत्काल कार्यवाही" की जावेगी।
2. यह कि, आपसूचित्त कं० 1 शिवपुरी जिले के पुलिस विभाग के प्रमुख है इस जिले में कानून व्यवस्था बनाये रखने का सबसे बढा दायित्व आपसूचित का है।
यह कि, आपसूचित कं० 2 मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पद परं पदस्थ होकर भोतीय निकाय के प्रशासनिक मुखिया है।
4 5. वह नगरपालिका परिषद शिवपुरी के क्षेत्रान्तर्गत थोक सब्जी मण्डी गांधी पार्क के 24/5/15 सी पुरानी अनाज मण्डी में संचालित है। उक्त मार्ग शिवपुरी शहर के मुख्य मार्गो मे से एक होकर व्यस्ततम मार्ग है। शिवपुरी शहर में स्थित अधिकांश स्कूलों की बसे प्रातःकाल उक्त मार्ग से होकर छात्रो को अपने-अपने विद्यालय ले जाती है किन्तु उक्त थोक सब्जी मण्डी के सामने स्थित गांधी पार्क की सूचित कं० 2 की दुकानों में स्थित किरायेदारो द्वारा अपनी दुकानो के सामने लगभग बीस-बीस फीट मुख्य मार्ग की ओर अतिक्रमण करने के कारण उक्त मार्ग आवागमन के लिये अनुपयोगी हो गया है।
यह कि, सुबह और दोपहर के समय ऑटो रिक्शा, हाथ ठेला तथा ट्रैक्टर-ट्राली चालकों द्वारा अपने-अपने वाहन मुख्य मार्ग पर खड़े करने के कारण उक्त मुख्य मार्ग में पैदल आदमियों तक का निकलना दूभर हो जाता है। अतिक्रमणकारियों से अतिक्रमण हटाने हेतु मौखिक निवेदन किया गया किन्तु एक वर्ग विशेष के व्यक्तियो द्वारा उक्त दुकानो का संचालन किया जाता है तथा वे लोग लड़ने, मारने पर उतारू हो जाते है।
6. यह कि, माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालयों द्वारा अपने पारित कयी न्याय दृष्टांतो में फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है यहां तो उक्त मार्ग मुख्य मार्ग है किन्तु अतिक्रमणकारियों द्वारा किये गये अतिक्रमण के कारण शिवपुरी के नागरिक उक्त मुख्य मार्ग का उपयोग करने के संवैधानिक अधिकार का उपयोग करने से वंचित हो रहे है।
7. यह कि. गांधी पार्क स्थित नगरपालिका परिषद के कुछ दुकानदारों द्वारा किये गये अतिक्रमण, ट्रैक्टर चालको, ऑटो रिक्शा चालको द्वारा सड़क पर अवैध पार्क किये गये वाहनो के कारण उक्त मार्ग से निकलने वाली स्कूल बसे, अन्य नागरिक उक्त मार्ग का उपयोग करने से वंचित हो रहे है, उक्त अतिक्रमणकारियों का उक्त कृत्य "लोक न्यूसेन्स" की परिभाषा में आता है। उक्त मार्ग से अवैध अतिक्रमण, अवैध रूप से पार्क वाहनों को हटाकर यातायात सुगम व सुचारू करने का वैधानिक उत्तरदायित्व आपसूचितगण का है।
अतः वैधानिक सूचना पत्र प्रचलित कर आप सूचितगण को निर्देशित किया जाता है कि सूचना पत्र प्राप्ति के सात दिवस के भीतर गांधी पार्क स्थित थोक सब्जी मंडी के दुकानदारो द्वारा किये गये अवैध अतिक्रमण हटाने एवं अवैध रूप से पार्क वाहनो के संबंध में उचित दण्डात्मक कार्यवाही कर हमें सूचित करें, अन्यथा की दशा में विवश होकर हमें उक्त संबंध में माननीय न्यायालय के समक्ष "पब्लिक न्यूसेंस" रिट प्रस्तुत करने हेतु बाध्य होना पडेगा। जिसकी समस्त जबावदेही आप सूचित्तगण की होगी।

कोई टिप्पणी नहीं

एक टिप्पणी भेजें

© all rights reserved by Vipin Shukla @ 2020
made with by rohit Bansal 9993475129