जांच में यह भी सामने आया कि नकद भुगतान की अधिकतम सीमा 2 लाख से अधिक का भुगतान किया गया। सचिव विश्वनाथ सिंह ने अपनी आईडी और पासवर्ड आउटसोर्स कर्मचारी को दे दिया था, जो सुरक्षा और पारदर्शिता के नियमों का उल्लंघन है। मंडी बोर्ड सेवा विनियम 1998 के तहत विश्वनाथ सिंह को निलंबित किया गया है। निलंबन काल में उनका मुख्यालय ग्वालियर होगा। बता दें कि धमाका न्यूज ने मंडी में प्याज कीबंपर आवक लेकिन गेट पर गड़बड़ी कर इंट्री न किया जाना और प्याज की मंडी के बाहर तौल होने का मामला प्रकाशित किया था। जो जांच में सही निकला।

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