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#धमाका_न्यूज: दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने सुनाया फैसला

गुरुवार, 29 मई 2025

/ by Vipin Shukla Mama
दुष्कर्म के मामले में आरोपी को सप्तम अपर सत्र न्यायालय ने किया दोषमुक्त
शिवपुरी। बीती 28.08.2020 को कोलारस थाना क्षेत्र में एक पीडि़ता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया और माननीय न्यायालय के समक्ष चालान प्रस्तुत किया। जिसमें अभियुक्त की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के द्वारा की गई जिनके तर्क के आधार पर यह मामला सत्र न्यायालय शिवपुरी में आया जहां से सत्र न्यायालय शिवपुरी से सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश शिवपुरी के समक्ष सुनवाई हेतु आया और इस पूरे मामले में तर्कों के आधार पर आरोपी को धारा 350, 376, 323, 506बी के तहत दोषमुक्त करार दिया। 
अभियोजन के अनुसार पीडि़ता ने दिनांक 28.08.2020 को आरक्षी केन्द्र कोलारस में अपने पति एवं जेठ के लड़के साथ उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि वह अपने पति एवं चार बच्चों के साथ पुराने थाने के पीछे कोलारस में निवास करती है। कोलारस में रहकर उसके पति पशु चिकित्सा का कार्य करते है। दिनांक 28.08.2020 को उसका पति खेत में सोयाबीन की दवाई डालने के लिए ग्राम चक्क भड़ौता जो उसका ससुराल है वहां छोड़ आए जहां उसकी सास एवं जेठ का परिवार रहता है। दिनांक 27.08.2020 को करीब रात 11 बजे ससुराल में अपने घर में अकेली सो रही थी उसकी सास दूसरे कमरे में सो रही थी, तभी रात में उसके घर में एक व्यक्ति आया और उसका मुंह दबाकर उसके मुंह पर तौलिया बांध दी और उसके साथ जबर्दस्ती बुरा काम किया। जब वह व्यक्ति उसके ऊपर से हटा तो उसने जल्दी से अपना मुंह खोलकर चिल्लाई तो महिला के साथ मारपीट की गई और कहा कि यदि किसी को कुछ बताया तो जान से खत्म कर दूंगा। मोबाईल की टॉर्च लगाकर देखा तो वह व्यक्ति जान-पहचान का निकला और कोलारस थाने में अंतर्गत धारा 350, 376, 323, 506बी के तहत मामला पंजीबद्ध कराया। पुलिस ने इस मामले में माननीय न्यायालय में चालान पेश किया और आरोपी पर मामला सत्र न्यायालय शिवपुरी में आया और सत्र न्यायालय शिवपुरी से सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश शिवपुरी के समक्ष सुनवाई हेतु आया और उक्त मामला वर्ष 2020 से विचाराधीन था। उक्त प्रकरण में पीडि़ता के पति के एवं उसके घर वालों के बयान हुए। संपूर्ण साक्ष्य होने के उपरांत तथा बचाव पक्ष के तर्क एवं न्याय दृष्टांत को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी राजपाल जाटव निवासी कोलारस को दोषमुक्त करार दिया। इस मामले में आरोपी राजपाल जाटव की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव एवं सहयोगी अधिवक्ता अशफाक खान, अजय शाक्य द्वारा पैरवी की गई।











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