शिवपुरी। बीते लगभत 6 वर्ष पूर्व 26 दिसम्बर 2018 को फिजीकल थाना क्षेत्रांतर्गत में नव विवाहिता की आत्महत्या मामले में साक्ष्य पर विचार करते हुए माननीय अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय द्वारा दो अभियुक्तों को दोषमुक्त करार दिया गया। इस मामले में अभियुक्तों की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव द्वारा की गई।
अभियोजन के अनुसार मामला इस प्रकार है कि सूचनाकर्ता बंटी द्वारा 26.12.2019 को थाना फिजीकल शिवपुरी में उसकी पत्नि सीमा कड़ेरे आयु 28 वर्ष द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने की रिपोर्ट की। जिस पर से पुलिस थाना फिजीकल द्वारा मर्ग कायम कर मृतका सीमा करण नव-विवाहिता होने से मर्ग की जांच एसडीओपी शिवपुरी द्वारा की गई, मर्ग जांच में मृतका के मायके वालों के कथन लिए गए और जांच पर से पति बंटी करन एवं सास मीरा करन पर धारा 306 भादसं का अपराध पंजीबद्ध किया गया और आरोपीगणों के विरूद्ध संपूर्ण अनुसंधान कर माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। इसके बाद माननीय अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रकरण की सुनवाई के दौरान जो गवाह साक्ष्य हुए उसके निष्कर्ष के बाद माननीय न्यायालय ने दोनों आरोपियों को मामला सिद्ध ना होने पर दोषमुक्ति का आदेश पारित किया। इस मामले में पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के साथ सहयोगी अधिवक्ता अशपाक खान, अजय शाक्य द्वारा अभियुक्तों की ओर से की गई।

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