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#धमाका_न्यूज: चीफ इंजीनियर आरएलएस मौर्य के ट्रांसफर आदेश पर स्टे

शुक्रवार, 6 जून 2025

/ by Vipin Shukla Mama
ग्वालियर। मप्र हाई कोर्ट ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के प्रभारी चीफ इंजीनियर (ग्वालियर) आरएलएस मौर्य को फौरी राहत प्रदान की है। 22 मई को जारी आदेश में आरएलएस मौर्य को अधीक्षण यंत्री (पन्ना मंडल) स्थानांतरित किया गया। इस आदेश को मप्र हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच में चुनौती दी गई। एडवोकेट देवेश शर्मा ने तर्क दिया कि याची का दस माह बाद रिटायरमेंट है। प्रावधान के अनुसार, जब रिटायरमेंट को 1, साल शेष रह जाता है, 'तो स्थानांतरण नहीं किया जाता। वर्तमान केस में ग्वालियर से पन्ना स्थानांतरण किया गयाहै, जिसके चलते याची का मंडल भी बदल गया है। इसके चलते याची की पेंशन संबंधी कार्रवाई में भी समस्या आएगी। वहीं, शासन की ओर से प्रशासनिक आवश्यकता का हवाला देते हुए स्थानांतरण करने की बात कही गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने स्थानांतरण आदेश पर स्टे लगा दिया है।










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