संबंधित पालकों द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा उक्त बच्चों को आरटीई के तहत निःशुल्क प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। संदर्भित पत्र क्रमांक 01 के बिंदु क्रमांक 03 के पैरा 3.2 अनुसार "आवेदक के ग्राम/शर्ड, पड़ोस तथा विस्तारित पड़ोस में स्थित अशासकीय शालाओं में निःशुल्क प्रवेश हेतु आरक्षित सीट (सालावार/कक्षावार) की जानकारी आरटीई पोर्टल पर उपलब्ध होगी।"
कार्यालय जिला शिक्षा केंद्र शिवपुरी द्वारा जारी मान्यता नवीनीकरण आवेदन क्रमांक 175505 दिनांक 21/03/2025 द्वारा विद्यालय को मान्यता उल्लेखित शर्तों के तहत प्रदान की गई है। मान्यता शर्त के बिंदु क्रमांक 03 अनुसार "स्कूल, अपने पड़ोस की सीमा के वंचित समूह तथा कमजोर वर्ग के वालकों को स्कूल की प्रथम प्रवेशित कक्षा में 25 प्रतिशत प्रवेश देना अनिवार्य है।" अधिनियम एवं नियम के उपबंदों और मान्यता की शर्तों का उल्लंघन पाये जाने एवं सिद्ध हो जाने पर मान्यता वापिस ले ली जायेगी।
आपके द्वारा पत्र क्रमांक/0047 दिनांक 06/06/2025 द्वारा प्रस्तुत जवाब में उल्लेख किया गया है कि आरटीई अधिनियम 2009 के चैप्टर क्रमांक 04 के सेक्शन 06 के अनुसार 01 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी बच्चों को प्रवेश देने के लिए बाध्य है उक्त शब्द अंकित किया है इसके आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि लॉटरी के द्वारा आवंटित सभी छात्रों को प्रवेश देना अनिवार्य है।
अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि, संदर्भित पत्रों एवं मान्यता नियमों का पालन करते हुए आरटीई के तहत आवंटित स्कूल के समस्त छात्रों को अपने विद्यालय में प्रवेश देते हुए 24 घण्टे के अंदर पालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में मान्यता के नियम क्रमांक 16 के तहत मान्यता वापिस लेने की कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। ये पत्र गीता पब्लिक स्कूल को लिखा गया है।

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