ग्वालियर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर खंडपीठ में दिनांक 17.06.2025 को माननीय न्यायमूर्ति श्री अमित सेठ की एकलपीठ में प्रकरण MCRC No. 24991/2025 में अभियुक्त जयपाल यादव द्वारा धारा 483 BNSS के अंतर्गत दायर नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।
इस मामले में शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्रीमती ऋतु शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्ष रखा। उन्होंने न्यायालय के समक्ष अत्यंत प्रभावशाली, तथ्यपरक और विधिसम्मत तर्क प्रस्तुत करते हुए यह स्पष्ट किया कि अभियुक्त एक गंभीर अपराध में लिप्त है और उसकी जमानत समाज तथा पीड़ित पक्ष के लिए खतरा बन सकती है।
अधिवक्ता श्रीमती ऋतु शर्मा के तर्कों ने न केवल न्यायालय को प्रभावित किया, बल्कि अभियोजन की स्थिति को भी सुदृढ़ बनाया। उनके मजबूत विरोध के चलते ही अभियुक्त के वकील ने याचिका को आगे न बढ़ाते हुए उसे वापस लेने की अनुमति मांगी।
माननीय न्यायालय ने यह अनुमति प्रदान करते हुए याचिका को 'dismissed as withdrawn' घोषित किया।
यह आदेश विशेष रूप से पीड़ित पक्ष और समाज के कमजोर वर्ग के लिए एक महत्वपूर्ण राहत है, जिसमें अधिवक्ता श्रीमती ऋतु शर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनकी कानूनी दक्षता और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता इस निर्णय में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।









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