आइए पढ़िए क्या किया घोटाला, fir
सूचनाकर्ता श्री रवि प्रकाश लोधी पुत्र श्री खलक सिंह लोधी उम्र 35 साल पद पटवारी निवासी तहसील कार्यालय शिवपुरी ने थाना उपस्थित आकर एफआईआर करने हेतु एक टाईप शुदा प्रतिवेदन तहसीलदार तहसील शिवपुरी का हस्ताक्षर शुदा मय छायाप्रति जाँचशुदा रिपोर्ट के पेश किया जो प्रतिवेदन नकल जेल है-कार्यालय तहसीलदार तहसील व जिला शिवपुरी म.प्र. क्र./विविध/तह./2025/681 शिवपुरी दिनांक 25.07.2025 प्रति, थाना प्रभारी, पुलिस थाना कोतवाली तहसील शिवपुरी विषयः प्राथमिकी दर्ज कराये जाने के संबंध में। विपयः- 1. श्रीमान कलेक्टर महोदय शिवपुरी का पत्र क्रमांक /826/स्था./6-2/2025/ शिवपुरी दिनांक 25.07.2025 2. श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय शिवपुरी का पत्र क्रमांक / एस.डी.एम./विविध/2025/3032 शिवपुरी दिनाक 25.07.2025 3. श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी का पत्र क्र. एस.डी.ओ./विविध/2025/3042 शिवपुरी दिनांक 25.07.2025 उपरोक्त विपयातर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि अनुविभागीय अधिकारी महोदय शिवपुरी के द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से कलेक्टर महोदय शिवपुरी की ओर प्रतिवेदन भेजकर अवगत कराया गया कि, दिनाक 21.07.2025 को मुख्य नगरपालिका अधिकारी शिवपुरी, सहायक यंत्री एवं उपयंत्री नगरपालिका परिपद शिवपुरी के साथ संयुक्त रूप से शिवपुरी शहर के वार्ड क्रमांक 01, 07, 17, 31, 36, 39 में हुये निर्माण कार्यों की प्राप्त शिकायत के संबंध में मौके पर उपस्थित होकर भौतिक सत्यापन किया गया। जांच उपरांत प्रतिवेदन प्रस्तुत कर उल्लेख किया है कि, भौतिक सत्यापन में पाये गये जीएसबी, डब्ल्यू एमएम एवं जीरा और माप दर्ज जीएसबी, डब्ल्यू एमएम एवं जीरा में अंतर है। जिसकी रिपोर्ट श्री सचिन चौहान, सहायक यत्री, न.पा. शिवपुरी, श्री राजेश धाकड़, उपयंत्री, न.पा. शिवपुरी एवं श्री रंजीत खापरे, उपयंत्री, न.पा. शिवपुरी से भी ली गई। इस रिपोर्ट में उल्लेखित है कि माप पुस्तिका में दर्ज जीएसवी, डब्ल्यू एमएम एवं जीरा जितना दर्ज है उससे 16,13,906/-रूपये कम का जीएसबी, डब्ल्यू एमएम एवं जीरा भौतिक सत्यापन के दौरान मौके पर पाया गया। साथ ही यह भी उल्लेख किया है कि, मध्यप्रदेश नगरपालिका (लेखा एवं वित्त नियम) 2018 की धारा 103 में स्पष्ट उल्लेख है कि तकनीकी विवरणों के लिये नगरपालिका यंत्री उत्तरदायी होगे। माप पुस्तिका तैयार करने की जिम्मेदारी उपयंत्री की होती है, माप पुस्तिका का सत्यापन सहायक यंत्री के द्वारा किया जाता है। अतः माप पुस्तिका में दर्ज मात्रा सही हो इसकी जिम्मेदारी सहायक यंत्री और उपयंत्री दोनों की होती है। उक्त विवेचना से यह भी स्पष्ट है कि उपयंत्री जितेन्द्र परिहार, सतीश निगम सहायक यंत्री एवं शिवम कंस्ट्रक्शन प्रोप्राईटर अर्पित शर्मा की मिलीभगत से शासन को 16.13.906/-रूपये की वित्तीय क्षति पहुंचाई गई। यह एक प्रकार से वित्तीय धोखाधड़ी है जो गबन की श्रेणी में आता है। सदर्भित जांच प्रतिवेदन में नगरपालिका शिवपुरी के वार्ड क्रमाक 01, 07, 17, 31, 36, 39 में निर्माण कार्यों के दौरान शासन को 16,13,906/-रूपये की वित्तीय क्षति पहुंचाई जाने का उल्लेख किया गया है। उक्त प्रतिवेदन के क्रम में कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि नगरपालिका शिवपुरी के वार्ड क्रमांक 01, 07, 17, 31, 36, 39 में निर्माण कार्य में दोषी पाये गये अधिकारी जितेन्द्र परिहार, उपयंत्री, सतीश निगम, सहायक यंत्री एवं शिवम कंस्ट्रक्शन प्रोप्राईटर अर्पित शर्मा के विरूद्ध पुलिस कोतवाली शिवपुरी में भारतीय न्याय संहिता, भृष्टाचार निवारण अधिनियम एवं अन्य सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए, एफ. आई. आर. की प्रति इस कार्यालय को प्रेपित करना सुनिश्चित करें। अतः उक्त पत्रों के क्रम में कलेक्टर महोदय एवं अनुविभागीय अधिकारी महोदय शिवपुरी के द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में नगरपालिका शिवपुरी के वार्ड क्रमांक 01, 07, 17, 31, 36, 39 में निर्माण कार्य में दोषी पाये गये अधिकारी जितेन्द्र परिहार, उपयंत्री, सतीश निगम, सहायक यंत्री एवं शिवम कंस्ट्रक्शन प्रोप्राईटर अर्पित शर्मा के विरूद्ध में भारतीय न्याय संहिता, भृष्टाचार निवारण अधिनियम एवं अन्य सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करते हुए, एफ. आई. आर. की एक प्रति श्री रवि प्रकाश लोधी, पटवारी ग्राम मनियर तहसील शिवपुरी को उपलब्ध करावें ताकि कलेक्टर महोदय एवं अनुविभागीय अधिकारी महोदय को की गई कार्यवाही से अवगत कराया जा सके। संलग्नः -1. संदर्भित पत्रों की छायाप्रति, 2. अनुविभागीय अधिकारी महोदय शिवपुरी के द्वारा कलेक्टर महोदय शिवपुरी को भेजे गये प्रतिवेदन की छायाप्रति सह पत्रों सहित तहसीलदार तहसील शिवपुरी पृ.क्र./विविध/तह. /2025/681 शिवपुरी दिनांक 25.07.2025 प्रतिलिपिः श्रीमान कलेक्टर महोदय (स्थापना शाखा) शिवपुरी की ओर सादर सूचनार्थ प्रेपित। श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय शिवपुरी की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित। श्री रवि प्रकाश लोधी, पटवारी ग्राम मनियर तहसील शिवपुरी को पत्र की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि पुलिस थाना कोतवाली शिवपुरी में जाकर उक्त निर्माण कार्य में दोषी पाये गये अधिकारी जितेन्द परिहार, उपयंत्री, सतीश निगम, सहायक यंत्री एवं शिवम कंस्ट्रक्शन प्रोप्राईटर अर्पित शर्मा के विरूद्ध पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराकर एफ. आई. आर. की एक प्रति उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। हस्ताक्षर अंग्रेजी में तहसीलदार तहसील शिवपुरी प्रतिवेदन से मामला प्रथम दृष्टया धारा 318 (4), 316(5), 61(2) बीएनएस 13 (1) (ए) भृष्टाचार निवारण अधिनियम का पाया जाने से पंजीबद्ध किया जाता है।

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