शिवपुरी। न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायधीश श्री कौशलेंद्र भदौरिया ने चेक बाउंस की अपील खारिज करते हुए, आरोपी को सजा भुगताए जाने के लिए विचारण न्यायालय को निर्देश जारी किए हैं,प्रकरण के संक्षिप्त में परिवादी राकेश शर्मा निवासी शिवपुरी ने एक चेक बाउंस का परिवाद अपने अधिवक्ता संजीव बिलगैयाँ के माध्यम से पुष्पोंद्र लोधी पुत्र रामवीर सिंह लोधी निवासी-ग्राम साखनौर तहसील कोलारस जिला शिवपुरी के विरुद्ध 125000/_ के चेक बाउंस वावत न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी शिवपुरी के समक्ष पेश किया था जिसमें विचारण न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए, निर्णय पारित कर, 2 माह के के कारावास और 181 500/_ के प्रतिकर से दण्डित किया था, जिसकी अपील आरोपी ने सत्र न्यायधीश के समक्ष की थी,जिसमें आरोपी की अपील निरस्त की गयी है तथा आरोपी को सजा भुगताए जाने का आदेश पारित किया है, मूल प्रकरण तथा अपील मे परिवादी की और से पैरवी संजीव बिलगैयाँ अधिवक्ता ने की है।

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