शिवपुरी। न्यायालय नियंत्रण प्राधिकारी श्री आशीष कुमार तिवारी ने अपने एक आदेश मे सेवानिवृत शिक्षिका को उसकी सेवाकाल की अवधि के हिसाब से ग्रेच्युटी की कुल 977484/रुपए शिक्षा विभाग विभाग से दिलवाए जाने का आदेश पारित किया! मामले के अनुसार सेवा निवृत शिक्षिका को उसकी सेवानिवृति पर प्राप्त होने वाली ग्रेच्युटी की राशि विभाग द्वारा प्रदान ना किए जाने पर सेवानिवृत शिक्षिका श्रीमती जानकी ने जिला शिक्षा अधिकारी शिवपुरी के विरुद्ध न्यायालय ने नियंत्रण प्राधिकारी शिवपुरी के समक्ष उपादान भुगतान अधिनियम के तहत उसे प्राप्त होने वाली ग्रेच्युटी का भुगतान दिलाए जाने हेतु याचिका अपने अधिवक्ता श्री आशीष श्रीवास्तव के माध्यम से प्रस्तुत किया, जिसमें श्रीमती जानकी को उनकी सेवाकाल की अवधि एवं अंतिम वेतन के हिसाब से ग्रेच्युटी की राशि दिलाए जाने हेतु मांग की गई!
न्यायालय नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा श्रीमती जानकी के अधिवक्ता श्री आशीष श्रीवास्तव के तर्कों एवं प्रस्तुत दस्तावेजो से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा आदेश प्रदान करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी शिवपुरी को आदेशित किया गया कि वह 30 दिवस के अंदर याचिकाकर्ता श्रीमती जानकी को ग्रेच्युटी की राशि मय व्याज के 977484/रुपए का भुगतान करे,
इस प्रकरण में आवेदिका श्रीमती जानकी की और से पैरवी श्री आशीष श्रीवास्तव एडवोकेट , मनोज पाठक, नरेश शाक्य, तनिश भार्गव, अरुण धाकड़, कांची जैन एडवोकेट द्वारा की गई!

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