Responsive Ad Slot

Latest

latest

#धमाका_बड़ी_खबर: न्यायालय विशेष न्यायाधीश ने बिन माता पिता की 15 वर्षीय किशोरी से ज्यादती के आरोपी फहीम खान (26) पुत्र अब्दुल वाहिद खान निवासी खटीक मोहल्ला सईसपुरा कमलागंज शिवपुरी को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से किया दंडित, डीएसपी अवनीत शर्मा की सटीक विवेचना से दुष्कर्म पीड़िता किशोरी को माननीय न्यायालय से मिला न्याय, आरोपी फहीम खान का डीएनए मैच

मंगलवार, 9 सितंबर 2025

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी। न्यायालय विशेष न्यायाधीश ने बिन माता पिता की 15 वर्षीय किशोरी से ज्यादती के आरोपी फहीम खान (26) पुत्र अब्दुल वाहिद खान निवासी खटीक मोहल्ला सईसपुरा कमलागंज शिवपुरी को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है। जिले के अनुभवी सीनियर अजाक डीएसपी अवनीत शर्मा की सटीक विवेचना से एक पीड़िता किशोरी को न्याय मिल गया है।  माननीय न्यायालय ने आरोपी फहीम खान को उम्रकैद की सजा सुनाई है। किशोरी को आरोपी फहीम खान ने बहला फुसलाकर साथ रखा और ज्यादती की। गर्भवती होने पर उसे नाना-नानी के साथ भेज दिया। पीड़िता भागकर पुलिस थाने पहुंची और आप बीती सुनाई। पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। न्यायालय विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) शिवपुरी ने 15 साल की किशोरी के ज्यादती और मृत बच्चे का डीएनए मैच होने पर आरोपी फहीम खान (26) निवासी खटीक मोहल्ला सईसपुरा कमलागंज शिवपुरी को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है। 
अभियोजन के अनुसार 
उक्त मामले में 15 साल की किशोरी ने फिजीकल थाने में शिकायत दर्ज कराई कि वह अपने नाना-नानी के घर रह रही है और मां-बाप नहीं हैं। मुझे फहीम खान बहला फुसलाकर ले गया और दो माह तक किशोरी से ज्यादती की। जब मैं गर्भवती हुई तो मुझे नाना नानी के पास भेज दिया मुझे न्याय चाहिए, जिस पर फिजिकल थाना टीआई नवीन यादव ने फहीम पठान के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर प्राथमिक जांच की। एसपी अमनसिंह ने अजाक डीएसपी अवनीत शर्मा को विवेचना अधिकारी नियुक्त किया। गर्भवती किशोरी ने मृत बच्चे को जन्म दिया था। मृत बच्चे के डीएनए की किशोरी व फहीम के डीएनए से जांच कराई। फहीम से मृत बच्चे का डीएनए मैच हो गया। पुलिस विवेचना की बदौलत न्यायालय ने आरोपी फहीम खान को बीएनएस की धारा धारा 65 में आजीवन कारावास द व 1 हजार का अर्थदंड, एससी-एसटी एक्ट की धारा 3 (2) (व्ही) में आजीव कारावास एवं 1 हजार का अर्थदंड, बीएनएस की धारा 64 (2) (ड) एवं एससी-एसटी एक्ट की सहपठित धारा 3 (2) (व्ही) में आजीवन कारावास व 1 हजार रु. अर्थदंड और पॉक्सो एक्ट की धारा 5 (ञ)/6 में 20 साल का कठिन कारावास एवं 1 हजार रु. के अर्थदंड की सजा सुनाई है। सभी धाराओं में 1-1 हजार रु. का अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक साल का सश्रम कारावास अलग से भुगतना होगा। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में अजाक डीएसपी अवनीत शर्मा की विवेचना ने अदालत को अकाट्य साक्ष्य दिए जिससे पीड़िता को न्याय मिल सका।













कोई टिप्पणी नहीं

एक टिप्पणी भेजें

© all rights reserved by Vipin Shukla @ 2020
made with by rohit Bansal 9993475129