*आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 07 अक्टूबर 2025
शिवपुरी, 23 सितम्बर 2025। दीपावली त्यौहार पर फुटकर पटाखा विक्रय व्यवसाय के लिए इस बार आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, अच्छी तरह समझ लीजिए किस तरह ये आवेदन होगा अगर चुके तो आतिशबाजी मार्केट में दुकान नहीं लगा सकेंगे। सरकार का कहना है कि इस प्रक्रिया को सुलभ बनाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल द्वारा अस्थायी आतिशबाजी, पटाखे अनुज्ञप्ति से संबंधित सेवा को पूर्णतः ऑनलाइन प्रदाय किये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। अब इच्छुक आवेदनकर्ता विस्फोटक अधिनियम 1884, विस्फोटक नियम 2008 एवं विस्फोटक (संशोधन) नियम 2019 के अंतर्गत निर्धारित शर्तों के अनुसार एम.पी.ई-सर्विस पोर्टल http://services.mp.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन कर सकेंगे।
आवेदक अपने नजदीकी लोक सेवा केन्द्र अथवा स्वयं पोर्टल पर निर्धारित शुल्क का भुगतान कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन के साथ आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पुलिस प्रतिवेदन/चरित्र सत्यापन, पूर्व लाइसेंस (यदि हो), मोबाइल नंबर तथा निर्धारित शुल्क की रसीद सहित आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा। निर्धारित शुल्क का भुगतान कोष एवं लेखा कार्यालय के लेखाशीर्ष (0070-अन्य प्रशासनिक सेवायें 060-अन्य सेवायें 103 विस्फोटक अधिनियम) में ऑनलाइन ही किया जाएगा।
अस्थायी पटाखा अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करने हेतु आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक किसी भी आपराधिक मामले में न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध नहीं होना चाहिए तथा उसके विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 एवं भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत शांति और सदाचार हेतु बंध-पत्र निष्पादित करने का आदेश पारित नहीं किया गया होना चाहिए।
उक्त पूर्णतः नियमानुसार भरे गए आवेदनों को आवेदक जिले के संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय में जमा कराएंगे।संपूर्ण दस्तावेजों एवं जानकारी सहित प्रस्तुत किये गये ऑनलाइन आवेदनों का परीक्षण संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी (अनुविभाग- शिवपुरी, कोलारस, करैरा, पोहरी एवं पिछोर) द्वारा किया जाएगा और परीक्षण उपरांत प्रतिवेदन जिला मजिस्ट्रेट, शिवपुरी को ऑनलाइन प्रेषित किया जाएगा।
अस्थायी आतिशबाजी अनुज्ञप्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 07 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है। नियत तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा और किसी भी परिस्थिति में ऑफलाईन आवेदन स्वीकार नहीं होंगे।
















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