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#धमाका_बड़ी_खबर: नपा के आरोपी ठेकेदार अर्पित शर्मा को हाइकोर्ट से भी नहीं मिली जमानत

रविवार, 28 सितंबर 2025

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी। नपा के आरोपी ठेकेदार अर्पित शर्मा को हाइकोर्ट से भी जमानत नहीं मिली अब सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। बताना होगा कि इस साल मानसून की अधिक वर्षा की जितनी चर्चा हुई उतनी ही चर्चा नगर पालिका परिषद शिवपुरी में परत दर परत भ्रष्टाचार के लगातार सामने आए मामलों की भी रही। जिसमें शहर के विकास पर ग्रहण लगाने वाली निर्माण कंपनी शिवम कंस्ट्रक्शन के मालिक अर्पित शर्मा ने इन दोनों चर्चाओं को भी पीछे छोड़ दिया है। गिट्टी, मिट्टी के लाखों के काम के जिस आरोप में अर्पित पर केस दर्ज हुआ उसकी गिरफ्तारी में जांच कर रही पुलिस ने इनाम घोषित होने के बाद भी उसे पकड़ने में दम नहीं लगाई और आरोपी अर्पित को सीधे कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा। लेकिन यहां तक आसान रेस मुश्किल में बदल गई जब पार्षदों ने खुद वकील खड़े करके कोर्ट में जमानत रद्द करने की कवायद की। नतीजा उनके पक्ष में गया और स्थानीय जमानत खारिज होने के बाद जब हाइकोर्ट में आवेदन लगाया तो आज वहां से भी जमानत रद्द कर दी है। अब सुप्रीम कोर्ट में जमानत आवेदन लगाना होगा। शिवपुरी न्यायालय के बाद हाईकोर्ट में भी शिवपुरी के युवा एडवोकेट अभय जैन ने आपत्ति दर्ज कराई, जिसे हाईकोर्ट जज ने गंभीरता से लेते हुए जमानत याचिका को निरस्त कर दिया।
ज्ञात रहे कि शिवपुरी शहर के विभिन्न वार्डों की कालोनियों में बरसात के दौरान कच्चे रास्तों पा गड्ढों को भरने के लिए नगरपालिका शिवपुरी ने गिट्टी-जीरा का टेंडर किया था। आरोप है कि यह काम शिवम् कंस्ट्रक्शन के मालिक अर्पित शर्मा ने लिया और बिना सड़कों के गड्ढे भरे नपा से पूरा भुगतान निकाल लिया। इसका खुलासा तब हुआ, जब पार्षदों ने इस संबंध में नगरपालिका में शिकायत दर्ज कराई। फिर जांच हुई तो सने आया की भुगतान नपा के जिम्मेदारों पर दवाब बनाकर ले लिया गया।
हाईकोर्ट जज राजेश कुमार गुप्ता ने भी अपने निर्णय में सहअभियुक्त बने नपा के सहायक यंत्री और उपयंत्री जितेंद्र परिहार और सतीश निगम को मिली जमानत को यह कहते हुए नजरअंदाज कर दिया कि उक्त दोनों ने तो सीएमओ इशांक धाकड़ के निर्देश पर एमबी में काम चढ़ाया, तथा नपाध्यक्ष गायत्री शर्मा और ईई मनोहर बागड़ी की टीप के बाद भुगतान किया गया है। हाईकोर्ट जज ने भी अपने निर्णय में यह इशारा किया है कि इस मामले में सीएमओ एवं नपाध्यक्ष सहित ईई को पार्टी बनाया जाना चाहिए। 
ये लिखा आदेश में
परिस्थितियों के अनुसार, उसे इस स्तर पर ज़मानत नहीं दी जानी चाहिए।
6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ उसके आपराधिक इतिहास से संबंधित तथ्य और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अग्रिम ज़मानत आवेदन खारिज होने के बाद, आवेदक के विद्वान वकील द्वारा परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं बताया जा सका, इसलिए 15.09.2025 को लिए गए विचार को बदला जा सकता है क्योंकि उसे गुण-दोष के आधार पर बार-बार खारिज किया गया है।
7. परिणामस्वरूप, आवेदक द्वारा दायर BNSS की धारा 483 के तहत यह ज़मानत आवेदन एतद्वारा खारिज किया जाता है।
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(राजेश कुमार गुप्ता) न्यायाधीश।
















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