आर.के. कार्तिकेय, उप सचिव मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग भोपाल ने कलेक्टर को भेजा है। जबकि इस पत्र से आगे कारवाई बढ़ चुकी है क्योंकि आयुक्त ने जांच में तीन सीएमओ को निलंबित करते हुए अध्यक्ष के विरुद्ध पृथक से कारवाई की अनुशंसा की थी और अब कलेक्टर रवीन्द्र कुमार ने भोपाल प्रतिवेदन भेज दिया है जिसके आधार पर अध्यक्ष को आरोप पत्र कभी भी जारी हो सकता है।
ये पत्र है जो पुरानी शिकायत के बाद आया है लेकिन इसका अब कोई मूल्य नहीं
मध्य प्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल ने जारी किया है। जिसमें लिखा है कि
मध्य प्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल
क्रमांक 3346/3561302/2025/18-3 प्रति,
भोपाल, दिनांक 01/9/2025
कलेक्टर
जिला शिवपुरी
विषय :- म.प्र. नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 43-क के अंतर्गत नगर पालिका अध्यक्षा को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव हेतु ।
उपरोक्त विषयांतर्गत्त नगर पालिका परिषद, शिवपुरी के निर्वाचित पार्षदों से प्राप्त सामूहिक रूप से की गई शिकायती पत्र एवं उसके साथ संलग्न सहपत्रों की छायाप्रति आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।
2- अत्तः कृपया प्रकरण में आवश्यक जांच / परीक्षण कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्न :-उपरोक्तानुसार
(आर.के. कार्तिकेय) उप सचिव मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग
पृ. क्रमांक 3347/3561302/2025/18-3
भोपाल, दिनांक 01/09/2025
प्रतिलिपि :-
आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश भोपाल की ओर शिकायत की प्रतिः संलग्न कर उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

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