ये हुई है नियुक्ति
सामाजिक न्याय एव दिव्यागजन सशक्तिकरण सचालनालय मध्यप्रदेश पत्रकार कॉलोनी, लिंक रोड नम्बर-3, भोपाल- 462001 ई-मेल-dir.socialjustice@mp.gov.in
// आदेश //
क्रमांक/स्था./2025/422234/
भोपाल दिनांक 30-08-2025
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 11-01/2025/नियम / चार दिनांक 02 मई 2025 के दिशा-निर्देशों के तहत परामर्शी हेतु जारी विज्ञप्ति दिनांक 28 एवं 29 मई 2025 के परिप्रेक्ष्य में श्री हर प्रसाद वर्मा, कोलार रोड भोपाल म.प्र. को संचालनालय सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण में परामर्शी के पद पर अस्थायी रूप से निम्न शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है :-
1. यह पूर्णतः अस्थायी एवं गैरसरकारी स्वरूप की नियुक्ति होगी।
2. परामर्शी की नियुक्ति का कार्यकाल कार्यग्रहण की तारीख से 01 वर्ष होगा।
3. वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 11-01/2025/नियम / चार दिनांक 02 मई 2025 के अनुसार इनके बैठने की व्यवस्था सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय में होगी। इनका मानदेय अधिकतम राशि रूपये 15,00,000/- देय होगा। इसके अतिरिक्त कोई अन्य किसी प्रकार के भत्तों आदि देय नहीं होगें।
4. परामर्शी क्वालिटी ऑडिट रिपोर्ट, जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र एवं वृद्धाश्रम के प्रस्ताव प्राप्त कर भारत सरकार को भेजने की मॉनिटरिंग, टेण्डर डाक्यूमेंट का परीक्षण, Social Impact Bond का प्रस्ताव बनाना, विभाग के अंतर्गत समस्त कार्यकलापों की एस.ओ.पी. बनाना, नियम-नीति तैयार/ संशोधन हेतु प्रस्तावित करना, सी. एस. आर. फंडिंग हेतु फॉलोअप करना, दिव्यांग बच्चों के कला एवं क्रीड़ा का प्रदर्शन एवं उत्पादों का विपणन कराना, पेंशन योजनाओं का वितरण की मॉनिटरिंग के कार्य सम्पादित करेंगे। 5 . परामर्शी के पारिश्रमिक का भुगतान (कुल भुगतान योग्य राशि से प्रतिशत के रूप में) निम्नानुसार माईलस्टोन के आधार पर किया जायेगा -
कार्य पूर्णता का प्रतिशत 25% भुगतान योग्य राशि- 20%
1. ii. कार्य पूर्णता का प्रतिशत 50% भुगतान योग्य राशि- 40%
iii. कार्य पूर्णता का प्रतिशत 100% भुगतान योग्य राशि- 100%
6. परामर्शी के वेतन का भुगतान उपरोक्तानुसार माईलस्टोन के आधार पर राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के प्रशासनिक मद से किया जावेगा। इस हेतु सामाजिक सहायता अनुभाग सक्षम अनुमोदन प्राप्त करेंगे।
7. नियुक्त परामर्शी की सेवायें निर्धारित अवधि के पूर्व विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा एक माह के नोटिस पर समाप्त की जा सकेगी।
8. नियुक्त परामर्शी एक माह का पूर्व नोटिस देकर अथवा एक माह का पारिश्रमिक जमा कर सेवा से त्याग पत्र दे सकता है।
9. चयनित व्यक्ति को 7 दिवस में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जावेगा।
10. परामर्शी को आधारभूत एवं उसे दायित्वों से संबंधित बैठकों / प्रशिक्षण में अनिवार्यतः भाग लेना होगा। 11. परामर्शी बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति / निर्देश के कोई भी सूचना/ जानकारी किसी अन्य व्यक्ति अथवा अन्य विभाग को किसी भी माध्यम से नहीं देगा तथा कार्यालयीन गोपनीयता भंग नहीं
करेगा। 12. विवाद की स्थिति में विभाग के प्रमुख सचिव का निर्णय अंतिम होगा।
आयुक्त द्वारा अनुमोदित













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