शिवपुरी, 15 अक्टूबर 2025/ दीपावली एवं अन्य आगामी त्योहारों के दृष्टिगत जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिलावट खोरो के विरूद्ध कडी कार्यवाही करते हुए लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले खाद्य एवं अपमिश्रण विभाग द्वारा जिले के 10 प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सह जिला अभिहित अधिकारी, खाद्य एवं अपमिश्रण डॉ. संजय ऋषीश्वर ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी के निर्देशानुसार जिलेभर में खाद्य सुरक्षा निरीक्षकों के द्वारा बाजारों में मिष्ठान भंडार और खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जाकर सभी खाद्य कारोबारियों को अधिनियम के नियमों के अनुरूप स्वच्छता और गुणवत्ता के मानकों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
इस क्रम में जिले के विभिन्न कस्बों से खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जाने की कार्यवाही को भी अंजाम दिया गया है। जिसके तहत रतन मिष्ठान भंडार कोलारस की गुजिया लूज, विनोद मिष्ठान भंडार कोलारस की मावा बर्फी लूज, राज मिष्ठान भंडार कोलारस की सोन पापड़ी, खाटू श्याम दूध भंडार बैराड़ का खुला पनीर, बालाजी मिष्ठान भंडार बैराड़ की गुजिया लूज, दही लूज, मावा बर्फी, भगत जी मिष्ठान भंडार बदरवास के मावा पेड़ा एवं नमकीन सेब, राधिका डेयरी करेरा का दूध खुला, पनीर खुला, बीकानेर मिष्ठान करेरा का मावा बर्फी, केडबरी सेलिब्रेशन, पाराशर मावा भंडार शिवपुरी का खुला मावा तथा जैन मावा भंडार शिवपुरी का खुला मावा के नमूने सम्मिलित हैं। सभी नमूनों को खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल में परीक्षण हेतु भेजा गया है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर दोषी पाए जाने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।















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