शिवपुरी, 14 अक्टूबर 2025। दोस्तों मिठाई दिन व दिन महंगी होती जा रही है। इधर दुकानदार देखने में सुंदर लेकिन वजनदार डिब्बे बनवा लेते हैं। फिर इसी डिब्बे का वजन मिठाई के साथ शामिल कर लिया जाता है। यानि कि आपने अगर काजू की बर्फी ली और डिब्बे के साथ तुलवाकर ली तो कमसे कम तीन चार बर्फी गई काम से, हालांकि ये महज अनुमान है लेकिन ऐसा हो सकता है इसलिए इस बार जिला प्रशासन ने मिठाई के साथ डिब्बे का वजन नहीं करने का फरमान जारी कर दिया है। बीते साल आरटीआई एक्टिविस्ट हरवीर चौहान के आवेदन पर ये आदेश जारी हुआ था जो इस बार भी निकाला गया है लेकिन उसके पालन करवाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। यानि ग्राहक जागेगा तो फायदा ले पाएगा। अगर कोई दुकानदार नहीं माने तो झगड़ा किए बिना उसकी शिकायत जिला प्रशासन से कर दें। बता दें कि दीपावली पर्व के मद्देनजर उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा और निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित करने हेतु जिला प्रशासन शिवपुरी द्वारा सख्त कदम उठाए गए हैं। वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशानुसार नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान) निरीक्षक आर.के. चतुर्वेदी ने जिले के सभी मिठाई विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि वे मिठाई के साथ डिब्बे का वजन शामिल कर तौल न करें।
निरीक्षक ने यह भी निर्देशित किया है कि प्रत्येक मिठाई विक्रेता अपने प्रतिष्ठान पर सूचना-पटल पर संदेश स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें। जिसमें यहां मिठाई की तौल में डिब्बे का वजन शामिल नहीं है। मिठाई विक्रय करते समय कोई सर्विस / पैकिंग चार्ज नहीं लिया जाता है। मिठाई की शुद्धता तौल एवं क्वालिटी के विषय में आश्वस्त होने पर ही मिठाई की कीमत अदा करें। इन बिन्दुओं की जानकारी स्पष्ट रूप से हो।
नाप-तौल (विधिक माप विज्ञान) विभाग शिवपुरी द्वारा जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे जांच अभियान के अंतर्गत अप्रैल से सितंबर 2025 की अवधि में जिले के विभिन्न व्यापारिक संस्थानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाए जाने पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की विभिन्न धाराओं के तहत 87 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए, जिनमें से 71 प्रकरणों का निराकरण कर विभागीय राजीनामा राजस्व वसूला गया है, जबकि 16 प्रकरणों में कार्यवाही जारी है।
दीपावली पर्व के दौरान और उसके बाद भी यह निरीक्षण अभियान निरंतर जारी रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मिठाई विक्रेता एवं अन्य व्यापारिक संस्थानों द्वारा निर्धारित नियमों का पालन न किए जाने पर उनके विरुद्ध विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।















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