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#धमाका_बड़ी_खबर: शिवपुरी में भी दीपावली पर चलाई गई देशी कार्बाइड गन के इस्तेमाल से 17 लोगों की आंखों की रोशनी खतरे में, डॉक्टरों ने की उपयोग न करने की अपील

शुक्रवार, 24 अक्टूबर 2025

/ by Vipin Shukla Mama
#शिवपुरी। देश के कई हिस्सों में एक बड़ी लापरवाही ने कई लोगों की आंखों की रोशनी संकट में डाल दी है। जिसमें बड़े ही नहीं मासूम बच्चे तक शामिल हैं। सरकार और प्रदेश का तमाम प्रशासनिक अमला तब जागे हैं जब लोगों की आँखें खोने के कगार पर जा पहुंची हैं। अब जिला प्रशासन देशी कार्बाइड गन के इस्तेमाल पर रोक लगा रहा है। 
इसी क्रम में शिवपुरी में दीपावली पर देशी कार्बाइड गन के इस्तेमाल से 17 लोग घायल हो गए। इनमें से दो गंभीर रूप से घायल मरीजों को ग्वालियर रेफर किया गया है, जो वर्तमान में रतन ज्योति अस्पताल में भर्ती हैं। शेष 15 घायलों की हालत सामान्य बताई जा रही है। यह जानकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. संजय ऋषीश्वर ने शुक्रवार को सरकारी आंकड़ों के माध्यम से दी।
डॉ. ऋषीश्वर ने बताया कि कैल्शियम कार्बाइड और पानी की प्रतिक्रिया से चलने वाली इन बंदूकों से आंखों और चेहरे पर गंभीर चोटें आ रही हैं। उन्होंने जिले के नागरिकों से ऐसी देशी गन का उपयोग न करने की अपील की है। उन्होंने चेतावनी दी कि ये बंदूकें न केवल आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, बल्कि स्थायी विकलांगता का कारण भी बन सकती हैं। उन्होंने अभिभावकों से अपने बच्चों को ऐसे खतरनाक प्रयोगों से रोकने और आसपास के लोगों को जागरूक करने का आग्रह किया।
डॉ संजय ऋषिश्वर ने की अपील, कार्बाइड गन का उपयोग न करें, रहें सुरक्षित 
शिवपुरी जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय ऋषीश्वर ने बताया कि दीपावली के दौरान कार्बाइड गन के उपयोग से आंखों एवं शरीर को हानि पहुंचने के 17 प्रकरण सामने आए हैं। सभी घायल जिला चिकित्सालय शिवपुरी तथा निजी अस्पतालों में उपचार हेतु पहुंचे। इनमें से 15 व्यक्तियों की स्थिति सामान्य हो गई है, जबकि 02 गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को ग्वालियर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, जहां रतन ज्योति हॉस्पिटल में उनका उपचार जारी है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि वे दीपावली के पर्व को सुरक्षित रूप से मनाएं एवं कार्बाइड गन जैसे हानिकारक साधनों का उपयोग न करें। उन्होंने कहा कि ऐसे उपकरण न केवल उपयोगकर्ता बल्कि आसपास के लोगों की सुरक्षा के लिए भी जोखिमपूर्ण हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी नागरिकों से आग्रह किया है कि वे स्वयं और अपने परिवार को सुरक्षित रखें तथा अपने आस-पास के लोगों को भी इस विषय में जागरूक करें ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके।
डॉ गिरीश चतुर्वेदी ने की अपील
नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. गिरीश चतुर्वेदी के अनुसार, इस रासायनिक प्रतिक्रिया में बनने वाली एसिटिलीन गैस (इथाइन) अत्यधिक ज्वलनशील होती है। यह गैस आंखों, त्वचा और फेफड़ों के लिए बेहद हानिकारक साबित हो सकती है।
जानकारी के अनुसार, शिवपुरी शहर और आसपास के गांवों में बच्चों व युवाओं ने यूट्यूब देखकर पाइप, बोतल, लाइटर और कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग कर ये देशी बंदूकें बनाईं। पानी डालने पर कैल्शियम कार्बाइड की प्रतिक्रिया से बनने वाली गैस के दबाव से यह गन तेज धमाके जैसी आवाज करती हैं। दीपावली के दिन कई युवाओं को इन बंदूकों को चलाते समय आंखों और चेहरे पर चोटें आईं, जिनमें से कुछ युवकों की आंखों की रोशनी पर भी खतरा मंडरा रहा है।
कलेक्टर ने भी जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश
कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला शिवपुरी (म.प्र.)
क्रमांक / 1572 /आरडीएम/2025
शिवपुरी, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025
// आदेश //
(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत)
विभिन्न समाचार पत्र, सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से यह तथ्य संज्ञान में लाया गया है कि, प्रदेश भर में अवैध रूप से प्रतिबंधात्मक आतिशबाजी, लोहा, स्टील तथा पीव्हीसी पाईपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि करने वाले अवैध संशोधित फटाखे (कार्बाइड गन) तैयार कर विक्रय किये जा रहे हैं, जिसके कारण प्रदेश भर में आमजन की आंखें चोटिल होने संबंधी सैकडों मामले सामने आये हैं। उक्त अवांछनीय परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये ऐसे अवैध फटाखों के क्रय, विक्रय एवं उपयोग पर नियंत्रण किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
अतः शिवपुरी जिलांतर्गत कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने तथा जन सामान्य की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये "मैं, रवीन्द्र कुमार चौधरी, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला शिवपुरी" जिले की समस्त राजस्व सीमांतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निम्नानुसार आदेश जारी करता हूँ :-
कोई भी व्यक्ति, संस्था एवं व्यापारी प्रतिबंधात्मक आतिशबाजी, लोहा, स्टील तथा पीव्हीसी पाईपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि करने वाले अवैध संशोधित फटाखे (कार्बाइड गन) का निर्माण, भण्डारण, क्रय-विक्रय एवं उपयोग नहीं करेगा;
चूंकि यह आदेश आम जनता को संबोधित है एवं जन सामान्य के जानमाल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है, जिसकी व्यक्तिशः सूचना दी जाना संभव नहीं होने से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163(2) के तहत एक पक्षीय पारित किया जाता है। इस आदेश के संबंध में सोशल मीडिया, इलेक्ट्रोनिक मीडिया, समाचार पत्रों आदि के माध्यम से सूचित किया जा रहा है। इस आदेश से क्षुब्ध व्यक्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
(रवीन्द्र कुमार चौधरी)
कलेक्टर एवं जिलामजिस्ट्रेट
जिला-शिवपुरी (म.प्र.)















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