#धमाका_न्यूज: जिला उपभोक्ता फोरम शिवपुरी ने बैंक के पक्ष में सुनाया फैसला
शिवपुरी। जिला उपभोक्ता फोरम शिवपुरी ने शिकायतकर्ता दामोदर रावत द्वारा सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया शाखा शिवपुरी के विरुद्ध की गई शिकायत को आधारहीन मानते हुए निरस्त कर दिया, साथ ही समस्त खर्चा 3000 ₹ भी शिकायतकर्ता दामोदर रावत से सेंट्रल बैंक को दिलाए जाने बाबत आदेश पारित किया है। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता दामोदर रावत पुत्र श्री सरनाम सिंह रावत निवासी ग्राम खोरगर तहसील शिवपुरी के पिता सरनाम सिंह द्वारा सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया शाखा शिवपुरी से फसल ऋण लिया गया था उसके तहत बैंक द्वारा फसल बीमा भी किया गया था पिता की मृत्यु के पश्चात दामोदर रावत द्वारा उपभोक्ता फोरम न्यायालय शिवपुरी के समक्ष एक शिकायत परिवार पत्र प्रस्तुत की गई जिसमें यह कहा गया की फसल बीमा के साथ-साथ मेरे पिता का भी बीमा बैंक द्वारा किया गया था तथा इसका प्रीमियम भी लिया गया था इस वजह से पिता की मृत्यु होने से बैंक अपने दिए गए फसल ऋण को समाप्त करें एवं कृषि भूमि पर से बंधक समाप्त किया जाए तथा जमीन को कर्ज से मुक्त किया जावे सेंट्रल बैंक की ओर से अधिवक्ता मनीष कुमार मित्तल द्वारा बैंक की ओर से पैरवी करते हुए पक्ष समर्थन किया गया था एवं शिकायतकर्ता की जवाब की शिकायत का जवाब एवं बैंक प्रबंधक के शपथ पत्रों को प्रस्तुत किया गया था एवं फसल बीमा से संबंधित अन्य दस्तावेजों को भी प्रस्तुत किया गया था दोनों पक्षों की बहस श्रवण करने के पश्चात एवं दस्तावेजों को देखने के पश्चात जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग शिवपुरी द्वारा दिनांक 13 अक्टूबर 25 को निर्णय करते हुए शिकायतकर्ता दामोदर रावत द्वारा अनावेदक बैंक की गई गलत शिकायत को आधारहीन मानते हुए निरस्त किया तथा माननीय न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश श्रीमान सुरेश कुमार चौबे जी द्वारा बैंक के पक्ष में निर्णय देते हुए शिकायतकर्ता दामोदर रावत को यह भी हिदायत दी की बैंक में बंधक रखी गई कृषि भूमि उसकी पिता की मृत्यु के पश्चात उसके जिन-जिन विधिक बारिशों को न्यायगत हुई है अर्थात जिनके नाम नामांतरण हुआ है बैंक उनसे अपने ऋण की वसूली करें तथा बंधक रखी गई कृषि भूमि से अपने दिए गए ऋण की वसूली करें को वसूल करें तथा तथा यह भी पाया कि अनावेदक सेंट्रल बैंक शाखा शिवपुरी ने परिवादी शिकायतकर्ता के प्रति सेवा में कोई कमी नहीं की है बल्कि शिकायतकर्ता ने सेंट्रल बैंक आफ इंडिया शाखा शिवपुरी के विरुद्ध बगैर किसी आधार के यह झूठी शिकायत का प्रकरण इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है और साथ ही माननीय न्यायालय द्वारा अनावेदक बैंक को ₹3000 भी खर्च एवं व्यय के रूप में शिकायतकर्ता से दिलाए जाने बाबत आदेश किया है प्रकरण में संपूर्ण पैरवी बैंक के अभिभाषक मनीष कुमार मित्तल द्वारा की गई थी।
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