मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सह जिला अभिहित अधिकारी ;खाद्य एवं अपमिश्रण डॉ. संजय ऋषीश्वर ने बताया कि त्योहारों के दौरान उपभोक्ताओं को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने हेतु जिले में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी के निर्देशानुसार जिलेभर में खाद्य सुरक्षा निरीक्षकों के द्वारा बाजारों में मिष्ठान भंडार और खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जाकर सभी खाद्य कारोबारियों को अधिनियम के नियमों के अनुरूप स्वच्छता और गुणवत्ता के मानकों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। इस क्रम में जिले के विभिन्न कस्बों से खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जाने की कार्यवाही को भी अंजाम दिया गया है। जिसके तहत सांई सुमित मिष्ठान भंडार पिछोर से पनीर खुला एवं मावा बर्फी लूज, लक्ष्मण मिष्ठान भंडार पिछोर से बेसन के लड्डू लूज एवं मावा बर्फी लूज, अग्रवाल मिष्ठान भंडार शिवपुरी से नमकीन सेव लूज, मां गायत्री मिष्ठान भंडार रन्नौद से मावा खुला, पनीर खुला एवं बेसन के लड्डू, खान केक पॉइंट करैरा से मिल्क केक, मिल्क पाउडर एवं शक्कर तथा न्यू राजस्थान स्वीट होम खनियाधाना से रबड़ी, दही और मोतीचूर के लड्डू साथ ही हरिशंकर अशोक कुमार शिवपुरी से ज्योति किरण ब्रांड सरसों तेल के नमूने सम्मिलित हैं।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ संजय ऋषीश्वर ने बताया कि खाद्य एवं अप मिश्रण निरीक्षक द्वारा लिए गए सभी नमूनों को खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल में परीक्षण हेतु भेजा गया है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर दोषी पाए जाने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।















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