दो चरणों में नियम होगा लागू
RBI ने कहा है कि पहला चरण 4 अक्टूबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक चलेगा। इस दौरान, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चेक लगातार स्कैन कर क्लियरिंग हाउस भेजे जाएंगे। ड्रॉई बैंक को शाम 7 बजे तक चेक की पुष्टि करनी होगी, वरना उसे उसी रात सेटलमेंट के लिए ऑटो-एप्रूव कर दिया जाएगा। दूसरा चरण 3 जनवरी 2026 से शुरू होगा, जिसमें चेक मिलने के तीन घंटे के भीतर उसकी पुष्टि करनी होगी। इसके बाद सेटलमेंट होते ही एक घंटे के अंदर रकम खाते में आ जाएगी।
RBI ने दिया उदाहरण
RBI ने बताया कि अगर कोई चेक सुबह 10 से 11 बजे के बीच ड्रॉई बैंक को मिलता है, तो बैंक को दोपहर 2 बजे तक (यानी 3 घंटे में) उसकी पुष्टि करनी होगी। अगर समय पर जवाब नहीं दिया गया, तो चेक को मंजूर मानकर उसी दिन 2 बजे सेटलमेंट में शामिल कर लिया जाएगा।
यह बदलाव क्यों है फायदेमंद
इस कदम से ग्राहकों को चेक से मिलने वाली रकम पहले से कहीं तेज़ खाते में मिलेगी। पहले जहां इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ही जल्दी क्लियर होते थे, अब चेक भी उसी दिन निपट जाएंगे। इससे व्यक्तिगत और कारोबारी नकदी फ्लो में अनिश्चितता कम होगी। साथ ही, अगर बैंक समय पर जवाब नहीं देते तो चेक ऑटो-एप्रूव हो जाएगा, जिससे भुगतान रुकने की संभावना घटेगी। तेज प्रोसेसिंग से ग्राहकों और बैंकों दोनों के लिए रिस्क भी कम होगा।














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