जानकारी के मुताबिक, शहर के विवेकानंद निवासी राघवेंद्र पुत्र बद्रीप्रसाद धाकड़ और गायत्री पत्नी सुल्तान धाकड़ ने शहर के मनियर क्षेत्र में अवैध कॉलोनी काटकर प्लॉट बेच दिए। वहीं, ग्राम डोंगर निवासी सुल्तान पुत्र बारे लाल ने राजपुरा हल्के में अवैध कॉलोनी काटकर प्लॉट बेच दिए। कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी ने 12 दिसंबर को दो अलग-अलग आदेश जारी किए हैं। पति सुल्तान धाकड़ और पत्नी गायत्री धाकड़ सहित राघवेंद्र धाकड़ के खिलाफ एफआईआर के आदेश जारी किए गए हैं। मूलभूत सुविधाओं के लिए भी अलग-अलग प्रतिकर अधिरोपित कर नगर पालिका शिवपुरी को वसूलने के आदेश दिए गए हैं। दरअसल, अवैध कॉलोनियों के प्रकरण अभी तक अपर कलेक्टर कार्यालय में प्रचलित थे। अब कलेक्टर ने सारे प्रकरणों सहित फाइलें तलब कर खुद ही सुनवाई शुरू कर दी है। बता दें कि शिवपुरी शहर में दिसंबर 2016 तक कुल 182 अवैध कॉलोनियां चिह्नित हुई थीं।
अवैध कॉलोनी मनियर में 40 प्लॉट बेचे, मौके पर 15 मकान बने
विवेकानंद कॉलोनी शिवपुरी निवासी राघवेंद्र पुत्र बद्री प्रसाद धाकड़ और गायत्री पत्नी सुल्तान धाकड़ ने हल्का मनियर के सर्वे नंबर 139/1/1 रकबा 1.3040 हेक्टेयर में से 1.2940 हेक्टेयर में 40 प्लॉट बेच दिए। मौके पर 25 प्लॉट एवं 15 प्लॉट पर मकान बन गए हैं। प्लॉट बेचकर अवैध कॉलोनी का निर्माण किया है। पटवारी हल्का बछौरा की रिपोर्ट पर तहसीलदार ने प्रस्ताव पर कलेक्टर ने अवैध कॉलोनी काटने का दोषी पाया है। नगर पालिका सीएमओ को तीन दिन में कॉलोनाइजर के खिलाफ एफआईआर और मूलभूत सुविधाओं के लिए 57.32 लाख रु. जमा कराने का आदेश दिया है।
अवैध कॉलोनी राजपुरा में 42 प्लॉट काटे, मौके पर 12 मकान बने
शिवपुरी तहसील के ग्राम डोंगर निवासी सुल्तान पुत्र बारे लाल धाकड़ ने राजपुरा के सर्वे नंबर 31/1/1/1/1/1/1/1/1/1 रकबा 3.5253 हेक्टेयर में से 0.470 हेक्टेयर में 42 प्लॉट बेच दिए। 30 प्लॉट खाली व 12 प्लॉट पर मकान बन गए हैं। प्लॉट बेचकर अवैध कॉलोनी का निर्माण कर दिया। पटवारी ग्राम राजपुरा की रिपोर्ट पर शिवपुरी तहसीलदार के प्रस्ताव के आधार पर कलेक्टर ने सुनवाई की। अवैध कॉलोनी काटने का दोषी पाते हुए नगर पालिका सीएमओ को एफआईआर दर्ज कराने और मूलभूत सुविधाओं के लिए 78.21 लाख रु. का प्रतिकर जमा कराने का आदेश दिया है।
प्रशासन ने सरकारी जमीन की सुध नहीं ली
अवैध कॉलोनी से लगा 10 हजार वर्गफीट का सरकारी नाला गायब मनियर में जिस सर्वे नंबर में अवैध कॉलोनी काटी गई है, उसी के नजदीक सर्वे नंबर 154 रकबा 0.094 हेक्टेयर (10 हजार वर्गफीट) का सरकारी नाला दर्ज है। नाले की जमीन पर मकान बन गए हैं। इस नाले की जमीन की कीमत 2 करोड़ रु. से अधिक आंकी जा रही है। हालांकि प्रशासन ने सरकारी जमीन की सुध नहीं ली है।
जानें अवैध कॉलोनी काटने पर 3 से 7 साल की सजा का प्रावधान
एडवोकेट संजीव बिलगैया ने बताया कि मप्र नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 399-7 (3) में अवैध कॉलोनी निर्माण पर कम से कम तीन साल और अधिक से अधिक सात साल के कारावास तथा न्यूनतम 10 हजार रु. के जुर्माना से दंडित करने का प्रावधान है।
नोटिस के जवाब में तीन प्लॉट बेचना बताया, उसकी 13 रजिस्ट्री निकलीं
राघवेंद्र धाकड़ और गायत्री धाकड़ को अवैध कॉलोनी काटने के लिए नोटिस जारी हुआ। जवाब में कहा कि सिर्फ 3 ही प्लॉट बेचकर रजिस्ट्रार से रजिस्ट्रियां मांगी गई। रजिस्ट्री कराई हैं। डिस्ट्रिक कुल 13 रजिस्ट्री मिल गई। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में रजिस्ट्री ही सबूत के तौर पर रखी गई हैं। एफआईआर के लिए यह बड़ा आधार है।
अवैध कॉलोनियों के दो प्रकरणों में कार्रवाई के आदेश दिए हैं
अवैध कॉलोनियों के दो प्रकरणों में कार्रवाई के आदेश दिए हैं। नगर पालिका सीएमओ को एफआईआर और प्रतिकर जमा कराने के निर्देश दिए हैं। कार्य विभाजन के तहत पूर्व से अवैध कॉलोनियों के प्रकरण पहले अपर कलेक्टर कोर्ट में प्रचलित थे। अब सारे प्रकरण मंगाकर स्वयं सुनवाई कर रहा हूं। जल्द ही कुछ और बड़े प्रकरण में कारवाई करने वाला हूँ।










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