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#धमाका_अलर्ट: जिला कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी ने जनहित में लगाई धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस आदि पर रोक

शनिवार, 27 दिसंबर 2025

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी। जिला कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी ने जनहित में कानून-व्यवस्था एवं आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु आदेश जारी किया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चौधरी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश के अनुसार, संपूर्ण जिला शिवपुरी में बिना वैध अनुमति किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस आदि प्रतिबंधित किया गया है। 
ये लिखा है आदेश में
कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला शिवपुरी (म.प्र.)
क्रमांक /1923/आरडीएम/2025
शिवपुरी, दिनांक 27 दिसंबर, 2025
// आदेश //
(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत)
पुलिस अधीक्षक, जिला शिवपुरी द्वारा पत्र क्रमांक-पु.अ./शिव./जि.वि.शा./625/25 दिनांक 27/12/2025 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि, आगामी दिनों में नववर्ष एवं विभिन्न त्यौहारों के आयोजन को दृष्टिगत रखते हुये कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला शिवपुरी अंतर्गत धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस आदि निकाले जाने से पूर्व आयोजनकर्ताओं को सक्षम प्राधिकारी से पूर्व वैधानिक अनुमति ली जाना अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान में देखने में आ रहा है कि कई आयोजन बिना अनुमति के ही आयोजित किये जा रहे हैं। जिससे समय पर समुचित कानून व्यवस्था बनाये रखने में कठिनाई होती है। साथ ही नववर्ष एवं आगामी त्यौहारों एवं कार्यक्रमों के आयोजन को दृष्टिगत रखते हुये जिलांतर्गत कानून व्यवस्था, शांति एवं सुरक्षा बनाये रखने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है।
उपरोक्त प्रतिवेदन से मुझे यह समाधान हो गया है कि, शिवपुरी जिलांतर्गत वैध अनुमति प्राप्त किये बिना धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलुस आदि प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
अतः "मैं, रवीन्द्र कुमार चौधरी, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला शिवपुरी" एतद् द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये संपूर्ण जिला शिवपुरी क्षेत्रांतर्गत कानून व्यवस्था को बनाये रखने तथा आमजन की सुविधा व सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलुस आदि आयोजन प्रतिबंधित करता हूं। किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलुस आदि के आयोजन के पूर्व आयोजनकर्ता को संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से वैध अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
उक्त आदेश जन सामान्य के जानमाल की सुरक्षा, कानून व्यवस्था बनाये रखने और अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित करने तथा भविष्य में लोकशांति भंग होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। जिसकी व्यक्तिशः सूचना दी जाना संभव नहीं होने से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 (2) के तहत एक पक्षीय पारित किया जाता है। इस आदेश के संबंध में सोशल मीडिया, इलेक्ट्रोनिक मीडिया, समाचार पत्रों आदि के माध्यम से सूचित किया जा रहा है। इस आदेश से क्षुब्ध व्यक्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
(रवीन्द्र कुमार चौधरी) कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला-शिवपुरी (म.प्र.) शिवपुरी, दिनांक 27 दिसंबर, 2025 #shivpuri










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