Responsive Ad Slot

Latest

latest

#धमाका_न्यूज: जिला अस्पताल में ईलाजरत प्रसूता की मौत के बाद नर्स स्टाफ के साथ मार-पीट के मामले में आरोपी पिता दोषमुक्त

बुधवार, 24 दिसंबर 2025

/ by Vipin Shukla Mama
* न्यायालय का आदेश
शिवपुरी। न्यायालय जे.एम.एफ.सी. शिवपुरी द्वारा पारित अपने एक निर्णय में जिला अस्पताल शिवपुरी में ईलाजरत प्रसूता की मृत्यु के बाद नर्स स्टाफ के साथ हुई मार-पीट में आरोपी पिता को दोष-मुक्त घोषित किया है आरोपी अनवर मुसलमान की ओर से पैरवी संजीव बिलगैयों अधिवक्ता द्वारा की गई।
प्रकरण के संक्षिप्त में अभियुक्त अनवर अहमद के विरूद्ध भा.द.वि. 1860 की धारा 294, 323 (दो शीर्ष में), 353 (दो शीर्ष में), 332 (दो शीर्ष में) एवं 186 के अंतर्गत अपराध का आरोप न्यायालय द्वारा संज्ञान में लिया गया था। प्रकरण के आरोपी अनवर की पुत्री शेख फरजाना की जिला अस्पताल में डिलेवरी होने के बाद मृत्यु हो गई थी तथा अस्पताल में विवाद तथा मार-पीट की घटना घटित हुई थी। जिसके अनुसार आरोपी पर यह अपराध आरोपी पर अधिरोपित किया गया था की, दिनांक 04.01.2021 को जिला चिकित्सालय शिवपुरी के लेबर रूम में उसके द्वारा फरियादिया शिवाली मोहिते को मों-बहन की बुरी-बुरी गालियाँ देकर अशलील शब्द उच्चारित किये, जिससे उन्हे व सुननेवालों को छोब कोरित हुआ। इसके अलावा फरियादिया शिवाली मोहिते व आहत प्रियंका राजे यादव के साथ लात-घूसों से मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की। घटना दिनांक को उक्त दोनों जिला अस्पताल शिवपुरी में लोक सेवक के नाते अपना पदीय कर्तव्य निर्वहन कर रही थी। प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा अपनी ओर से 10 साक्षीयों के कथन लेखबद्ध कराये गये तथा बचाव पक्ष की ओर से आरोपी अनवर ने न्यायालय के समक्ष शपथ पर अपना कथन अंकित कराया है। आरोपी पक्ष की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के विभिन्न न्याय दृष्टांतों का उल्लेखित करते हुये लिखित तर्क प्रस्तुत किये हुये है। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष के तर्क श्रवण करने के उपरांत अपने निर्णय में यह तथ्य अंकित किया की, शिकायत आवेदन तथा एफ.आई.आर. में आरोपी का नाम उल्लेखित नहीं है। प्रकरण में आई साक्ष्य से आरोपी द्वारा अपराध किया जाना प्रमाणित नहीं है। न्यायालय ने अपने निर्णय में पब्लिक सर्वेट की परिभाषा को उल्लेखित किया है तथा व्यक्त किया है कि, साक्षी शिवाली मोहिते ने अपने कथन में यह स्वीकार किया है कि, घटना दिनांक को उसकी ड्यूटी मेडिकल कॉलेज में थी, इस संबंध में आरोपी पक्ष ने शिवाली मोहिते एवं आहत प्रियंका राजे यादव को घटना दिनांक के समय नर्सिंग ऑफीसर के पद पर पदस्थ रहते हुये लोक-सेवक के रूप में कार्य करने बावत चुनौती दी है। न्यायालय ने निर्धारित किया कि प्रकरण साक्ष्य विवेचन से यह स्पष्ट है कि, अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे अभियुक्त के विरूद्ध प्रमाणित करने में असफल रहा है कि, घटना दिनांक को उसके द्वारा जिला अस्पताल शिवपुरी के लेबर रूम में आरोपित अपराध कारित किया है। इस कारण आरोपी अनवर मुसलमान पुत्र स्वः निसाह अहमद को न्यायालय द्वारा आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया है। प्रकरण में आरोपी की ओर से पैरवी संजीव बिलगैयाँ अधिवक्ता द्वारा की गई।










कोई टिप्पणी नहीं

एक टिप्पणी भेजें

© all rights reserved by Vipin Shukla @ 2020
made with by rohit Bansal 9993475129