Responsive Ad Slot

Latest

latest

#धमाका_बड़ी_खबर: शहर के व्यवसाई और भूमि मामले के आरोपी हर्षित जैन का जमानत आवेदन निरस्त, जेल भेजने वारंट जारी, स्वास्थ्य कारणों से अस्पताल में कराया भर्ती

शुक्रवार, 27 फ़रवरी 2026

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी। शहर के व्यवसाई और भूमि मामले के आरोपी हर्षित जैन का गुरुवार को जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया जिसके बाद अगली सुनवाई की तारीख दी गई। साथ ही उन्हें जेल भेजने वारंट जारी हुआ लेकिन स्वास्थ्य कारणों से हर्षित को अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के अनुसार अपराध क्रमांक 792/24, थाना कोतवाली शिवपुरी। शासन बनाम हर्षित जैन। भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 467, 468, 471 (दस्तावेजों का कूटकरण/जालसाजी) और 34 के तहत आरोपी हर्षित जैन की ओर से गुरुवार को धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत जमानत आवेदन पेश किया गया था। आवेदन में तर्क दिया कि वह निर्दोष है, एक विद्यार्थी और व्यवसायी है, और उसका पुराना विवाद चल रहा है। जेल जाने से उसके करियर पर बुरा असर पड़ेगा। जिस पर अभियोजन (Prosecution) और फरियादी ने जमानत का विरोध किया।
न्यायालय ने पाया कि अपराध गंभीर प्रकृति के हैं और इनका विचारण (trial) सत्र न्यायालय (Sessions Court) द्वारा किया जाना चाहिए। क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) न होने के कारण मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जमानत आवेदन निरस्त (Reject) कर दिया है। केस डायरी वापस करने और चालान (charge sheet) पेश करने के लिए अगली तारीख 06 मार्च 2026 तय की गई है। 
मेडिकल जांच में बीपी कम आने पर बंदी वार्ड में कराया आरोपी भर्ती
इधर आरोपी हर्षित जैन को जेल भेजे जाने के निर्णय के पश्चात अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके पहले हर्षित ने कोर्ट में सरेंडर  किया। फिर कोर्ट ने आरोपी की जमान निरस्त कर दी, लेकिन जब आरोपी को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल लाया गया तो डॉक्टरों के परीक्षण में उसका बीपी कम आया। डॉक्टरों की सलाह पर आरोपी को जिला अस्पताल के बंदी वार्ड में भर्ती कराया है।
ये है मामला
पोहरी से विधायक का चुनाव लड़े प्रत्याशी प्रधुम्न वर्मा ने शहर के कमला हेरीटेज होटल के मालिक व राजनीति से जुड़े नरेन्द्र जैन भोला, उनके पुत्र हर्षित जैन व महेश शर्मा - के खिलाफ एक जमीन के केस में फर्जी शपथ पत्र देने के मामले में धोखाधड़ी का मामला अक्टूबर 2024 में दर्ज कराया था। इस मामले में आरोपी ने हर्षित जैन। पहले कोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक लगवा दी थी। बाद में वह रोक हट गई और फिर आरोपियों ने अग्रिम जमानत के प्रयास किए, लेकिन कोर्ट ने अग्रिम जमानत नहीं दी। इसके बाद आखिरकार नरेन्द्र जैन के पुत्र हर्षित जैन (25) ने गुरुवार को कोर्ट में सरेंडर किया तो सीजेएम कोर्ट ने जमानत निरस्त करते हुए जेल वारंट बना दिया। इसके बाद आरोपी को जेल ले जाने से पहले उसका मेडिकल कराया गया तो डॉक्टर मुकेश ने हर्षित का परीक्षण किया तो बीपी कम निकला और इसी आधार पर हर्षित को जेल न भेजते हुए जिला अस्पताल के बंदी वार्ड में भर्ती कराया है। आज शुक्रवार को डीजे कोर्ट में आरोपी की जमानत अर्जी लगी है।














कोई टिप्पणी नहीं

एक टिप्पणी भेजें

© all rights reserved by Vipin Shukla @ 2020
made with by rohit Bansal 9993475129