न्यायालय ने पाया कि अपराध गंभीर प्रकृति के हैं और इनका विचारण (trial) सत्र न्यायालय (Sessions Court) द्वारा किया जाना चाहिए। क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) न होने के कारण मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जमानत आवेदन निरस्त (Reject) कर दिया है। केस डायरी वापस करने और चालान (charge sheet) पेश करने के लिए अगली तारीख 06 मार्च 2026 तय की गई है। इधर आरोपी हर्षित जैन को जेल भेजे जाने के निर्णय के पश्चात अस्पताल में भर्ती कराया गया है।














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