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#धमाका_बड़ी_खबर: शहर के व्यवसाई और भूमि मामले के आरोपी हर्षित जैन का जमानत आवेदन निरस्त, जेल भेजने वारंट जारी, स्वास्थ्य कारणों से अस्पताल में कराया भर्ती

शुक्रवार, 27 फ़रवरी 2026

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी। शहर के व्यवसाई और भूमि मामले के आरोपी हर्षित जैन का गुरुवार को जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया जिसके बाद अगली सुनवाई की तारीख दी गई। साथ ही उन्हें जेल भेजने वारंट जारी हुआ लेकिन स्वास्थ्य कारणों से हर्षित को अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के अनुसार अपराध क्रमांक 792/24, थाना कोतवाली शिवपुरी। शासन बनाम हर्षित जैन। भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 467, 468, 471 (दस्तावेजों का कूटकरण/जालसाजी) और 34 के तहत आरोपी हर्षित जैन की ओर से गुरुवार को धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत जमानत आवेदन पेश किया गया था। आवेदन में तर्क दिया कि वह निर्दोष है, एक विद्यार्थी और व्यवसायी है, और उसका पुराना विवाद चल रहा है। जेल जाने से उसके करियर पर बुरा असर पड़ेगा। जिस पर अभियोजन (Prosecution) और फरियादी ने जमानत का विरोध किया।
न्यायालय ने पाया कि अपराध गंभीर प्रकृति के हैं और इनका विचारण (trial) सत्र न्यायालय (Sessions Court) द्वारा किया जाना चाहिए। क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) न होने के कारण मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जमानत आवेदन निरस्त (Reject) कर दिया है। केस डायरी वापस करने और चालान (charge sheet) पेश करने के लिए अगली तारीख 06 मार्च 2026 तय की गई है। इधर आरोपी हर्षित जैन को जेल भेजे जाने के निर्णय के पश्चात अस्पताल में भर्ती कराया गया है।














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