प्रकरण अनुसार ग्राम नोहरीकलां स्थित भूमि पर अवैध कॉलोनी निर्माण कराए जाने के संबंध में परसू पुत्र फोसू कुशवाह निवासी नोहरीचक, तहसील शिवपुरी तथा जितेन्द्र पुत्र रामसेवक गुप्ता निवासी ईदगाह के पास, शिवपुरी द्वारा अवैध कॉलोनी निर्माण के अपराध का दुष्प्रेरण किए जाने पर न्यायालय द्वारा संबंधित थाना क्षेत्र में 07 दिवस के भीतर आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाने के आदेश पारित किए गए थे। उक्त आदेशों के पालन में एसडीएम शिवपुरी द्वारा संबंधित अधिकारियों को दोनों अवैध कॉलोनाइजर्स के विरुद्ध पृथक-पृथक आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।














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