सीएमएचओ डॉ संजय ऋषिश्वर ने बताया कि इस योजना में घटना दिनांक से लेकर अधिकतम 7 दिवस की अवधि तक यह निःशुल्क इलाज की सुविधा लागू की गई है। इसके लिए निजी अस्पतालों को एचईएम पोर्टल पर पंजीयन कर घायलों का इलाज करना जरूरी होगा।
इन अस्पतालों का हुआ चयन
जिला स्तर पर चिह्नित अस्पतालों में अपना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पीटी महावीर प्रसाद मेमोरियल हॉस्पिटल, ओम मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, पंडित चतुर्भुज हॉस्पिटल, केयर ट्वेंटीफोर हॉस्पिटल, ज्योत सारथी आई हॉस्पिटल, विद्या देवी हॉस्पिटल शिवपुरी, लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल, लोटस नर्सिंग होम, सिद्धिविनायक मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, अवध हॉस्पिटल शिवपुरी, मीरा देवी हॉस्पिटल, नवजीवन हॉस्पिटल, सुखदेव अस्पताल, वर्मा अस्पताल, कविता नर्सिंग होम, आरबी मेमोरियल अस्पताल तथा माँ शारदा स्वास्थ्य संस्थान नर्सिंग होम शामिल है। सभी चिह्नित अस्पतालों को निर्देशित किया गया है कि वे योजना के प्रावधानों का पालन करते हुए सड़क दुर्घटना घायलों का सही इलाज करें। जो भी निजी अस्पताल इन आदेशों को नहीं मानेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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