अतः राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में होली पर्व के पावन अवसर पर दिनांक 04 मार्च, 2026 दिन बुधवार को निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेन्ट्स एक्ट 1881 (1881 का कमांक 26) की धारा 25 के अधीन एतदद्वारा सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया जाता है। तदनुसार सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 03-01/2025/1/4, दिनांक 29 दिसम्बर, 2025 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।














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