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#धमाका_बड़ी_खबर: जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर अर्पित वर्मा ने सोशल प्लेटफॉर्म पर कसी नकेल, आदेश किए जारी, फेसबुक, व्हाट्सएप्प, इंस्टाग्राम एवं अन्य सोशल मीडिया साईट्स का दुरुपयोग कर किसी भी प्रकार के भ्रामक एवं अपुष्ट संदेशों के प्रसारण, फॉरवर्ड, लाइक, शेयर पर रोक

गुरुवार, 23 अप्रैल 2026

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी। जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर अर्पित वर्मा ने बुधवार को सोशल प्लेटफॉर्म पर नकेल कस दी है। इस विषय पर जारी  आदेश में फेसबुक, व्हाट्सएप्प, इंस्टाग्राम एवं अन्य सोशल मीडिया साईट्स का दुरुपयोग कर किसी भी प्रकार के भ्रामक एवं अपुष्ट संदेशों के प्रसारण, फॉरवर्ड, लाइक, शेयर पर रोक लगा दी गई है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जारी आदेश में कलेक्टर ने लिखा है कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट तथा लाईक, कमेंट, शेयर आदि को लेकर विभिन्न वर्ग या समुदाय के मध्य विद्वेष तथा तनाव की संभावना विद्यमान रहती है। इस प्रकार की घटनायें विभिन्न क्षेत्रों से प्रकाश में आई हैं जबकि इस प्रकार की गतिविधियों से गंभीर कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना भी बनी रहती है। कानून व्यवस्था एवं सामाजिक सद्भाव को बनाये रखने को दृष्टिगत रखते हुये सोशल मीडिया के उपयोग पर नियंत्रण किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
अतः शिवपुरी जिलांतर्गत कानून व्यवस्था, लोक शांति व्यवस्था बनाये रखने एवं मानव जीवन तथा जन सामान्य के जान माल की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये "मैं, अर्पित वर्मा, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला शिवपुरी" शिवपुरी जिले की समस्त राजस्व सीमांतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निम्नानुसार आदेश जारी करता हूँ :-
कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म में किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक एवं उन्माद फैलाने वाले संदेश, फोटो, वीडियो, ऑडियो इत्यादि जिससे धार्मिक, सामाजिक, जातिगत आदि भावनाएं भड़क सकती हैं या साम्प्रदायिक विद्वेष उत्पन्न हो सकता है उसे प्रसारित नहीं करेगा;
कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर ऐसी पोस्ट जिससे कि धार्मिक, सांप्रदायिक एवं जातिगत भावना भड़कती हों, को लाइक, शेयर या फॉरवर्ड नहीं करेगा। ग्रुप एडमिन की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को प्रसारित होने से रोके;
कोई भी व्यक्ति न तो स्वंय किसी भी प्रकार की सामुदायिक, धार्मिक, जातिगत विद्वेष फैलाने या लोगों अथवा समुदाय के मध्य घृणा, वैमनस्यता पैदा करने या दुष्प्रेरित करने या उकसाने या हिंसा फैलाने का प्रयास उपरोक्त माध्यमों से करेगा और न ही इसके लिए किसी को प्रेरित करेगा:
कोई भी व्यक्ति अफवाह या तथ्यों को तोड़ मरोड़कर अथवा भड़काकर उन्माद उत्पन्न करने वाले संदेश जिससे लोग या समुदाय विशेष हिंसा या गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल हो जाएं, को प्रसारित नहीं करेगा और न ही लाइक, शेयर या फारवर्ड करेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा।
कोई भी व्यक्ति, समुदाय ऐसे संदेशों को प्रसारित नहीं करेगा, जिसमें किसी व्यक्ति, संगठन, समुदाय आदि को एक स्थान पर एक राय होकर जमा होने और उनसे कोई गैरकानूनी गतिविधियां करने के लिए आव्हान किया गया हो, जिससे कानून व्यवस्था
एवं लोक शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना विद्यमान हो; कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म जैसे कि, फेसबुक, व्हाट्सएप्प, इंस्टाग्राम एवं अन्य सोशल मीडिया साईट्स आदि का दुरुपयोग कर किसी भी प्रकार के भ्रामक एवं अपुष्ट संदेशों का प्रसारण नहीं करेगा, चूंकि यह आदेश आम जनता को संबोधित है एवं जन सामान्य के जानमाल की सुरक्षा तथा भविष्य में कानून व्यवस्था एवं लोकशांति व्यवस्था भंग होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है, जिसकी व्यक्तिशः सूचना दी जाना संभव नहीं होने से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(2) के तहत एक पक्षीय पारित किया जाता है। इस आदेश के संबंध में सोशल मीडिया, इलेक्ट्रोनिक मीडिया, समाचार पत्रों आदि के माध्यम से सूचित किया जा रहा है। इस आदेश से क्षुब्ध व्यक्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरूद्ध आईटी अधिनियम एवं भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला शिवपुरी (म.प्र.)
क्रमांक / 439 /आरडीएम/2026
शिवपुरी, दिनांक 22 अप्रैल, 2026।













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