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#धमाका_बड़ी_खबर: इंदौर शिवपुरी बस अग्निकांड: न्याय के लिए इंदौर में भी सड़कों पर उतरा जनसैलाब, प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग

सोमवार, 18 मई 2026

/ by Vipin Shukla Mama
indor इंदौर। इंदौर-शिवपुरी इंटरसिटी बस में लगी आग में 4 वर्षीय मासूम अनय जैन की दर्दनाक मौत के बाद शिवपुरी और इंदौर में जन आक्रोश फूट पड़ा है। इस घटना के बाद जैन समाज और स्थानीय नागरिकों ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया और प्रशासन से सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की।
घटनाक्रम और प्रमुख मांगें
घटना 16 मई 2026 की रात की है, जब मक्सी के पास होटल जैन पथ पर रुकी बस में अचानक आग लग गई, जिसमें अनय जैन बस में फंस गया और उसकी जान चली गई। प्रदर्शनकारियों और पीड़ित परिवार ने निम्नलिखित प्रमुख आरोप और मांगें रखी हैं:
लापरवाही और षड्यंत्र का आरोप: यात्रियों का आरोप है कि बस से पहले ही जलने की बदबू आ रही थी, जिसकी शिकायत ड्राइवर से की गई थी, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। कुछ लोगों ने इसे "षड्यंत्र" बताते हुए बस को जानबूझकर जलाने की आशंका भी जताई है।
बस ऑपरेटर और RTO पर कार्रवाई: प्रदर्शनकारियों ने बस ऑपरेटर और स्टाफ के साथ-साथ उन RTO अधिकारियों और फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने वाले जिम्मेदारों को भी अभियुक्त बनाने की मांग की है, जिनकी लापरवाही से अनफिट बसें सड़कों पर दौड़ रही हैं।
गैर-इरादतन हत्या का मामला
समाज ने मांग की है कि बस ऑपरेटर और संबंधित अधिकारियों पर गैर-इरादतन हत्या (पूर्व IPC 304, अब BNS 105) का मामला दर्ज किया जाए, क्योंकि यह केवल दुर्घटना नहीं, बल्कि आपराधिक लापरवाही है।
कानूनी और प्रशासनिक स्थिति:
इस तरह के मामलों में न्याय सुनिश्चित करने के लिए कानूनी तौर पर ये कदम उठाए जा सकते हैं:FIR में संशोधन: पुलिस जांच में लापरवाही के सबूत मिलने पर धारा 304A (लापरवाही से मौत) को हटाकर धारा 304 (गैर-इरादतन हत्या) जोड़ी जा सकती है, जो गैर-जमानती अपराध है।
जनहित याचिका (PIL): 
जैसा कि समाज ने मांग की है, हाई कोर्ट में एक PIL दायर कर पूरी परिवहन व्यवस्था की न्यायिक जांच और मृतकों के परिजनों के लिए उचित मुआवजे की मांग की जा सकती है।
विभागीय जांच
बस की फिटनेस और परमिट जारी करने वाले RTO अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जा सकती है।















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