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#धमाका_shivpuri_न्यूज: सड़क हादसा, बीजेपी नेता वी.डी. शर्मा के परिजनों से मारपीट और रंगदारी करने वाला आरोपी होटल संचालक गिरफ्तार, भेजा गया जेल

बुधवार, 20 मई 2026

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी। शिवपुरी जिले के बदरवास थाना क्षेत्र में भाजपा प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष व सांसद वी.डी. शर्मा के परिजनों की कार में टक्कर मारने के बाद गाली-गलौज, मारपीट करने और 50,000 रुपये की रंगदारी मांगने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना में शामिल एक अन्य नाबालिग (विधि विरुद्ध बालक) को भी पुलिस ने अपनी अभिरंक्षा में लिया है। 
लापरवाही से गलत दिशा में आई स्कॉर्पियो ने मारी टक्करपुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, 19 मई 2026 को फरियादी प्रमोद शर्मा (पुत्र पुरुषोत्तम शर्मा, उम्र 41 वर्ष, निवासी सुरजनपुर, मुरैना) ने अस्पताल की वार्ड कैजुअल्टी में घायल अवस्था में मामला दर्ज कराया। फरियादी अपने परिवार—पत्नी कृष्णा शर्मा, बेटियों अनन्या व आकांक्षा, बेटे अथर्व और भतीजे प्रशांत शर्मा के साथ कार (क्रमांक MP 09 DT 1509) से मुरैना से इंदौर जा रहे थे।तभी बदरवास में आदित्य होटल के सामने, सामने से आ रही एक बिना नंबर की काले रंग की स्कॉर्पियो के चालक ने तेजी और लापरवाही से वाहन चलाते हुए गलत दिशा (Wrong Side) से आकर उनकी कार में जोरदार टक्कर मार दी।मारपीट और 50,000 रुपये की अड़ीबाजीहादसे के बाद जब पीड़ित पक्ष ने विरोध किया, तो आरोपियों ने माँ-बहन की गंदी-गंदी गालियां देते हुए उनके साथ लात-घूंसों से जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं, आरोपियों ने गाड़ी के नुकसान का हवाला देते हुए फरियादी से ₹50,000 की अवैध मांग की और पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी दी। इस शिकायत पर बदरवास थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 187/26 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281, 125ए, 115(2), 296, 351(3), 119(1) और 3(5) के तहत मुकदमा कायम किया था।
एसपी के निर्देश पर त्वरित एक्शन, आरोपी अरुण परिहार जेल दाखिल
मामले की गंभीरता और हाईप्रोफाइल कनेक्शन को देखते हुए शिवपुरी पुलिस अधीक्षक (SP) श्रीमती यांगचेन डोलकर भूटिया ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी के कड़े निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव मुले और कोलारस अनुविभागीय अधिकारी (SDOP) संजय मिश्रा के मार्गदर्शन में बदरवास थाना की कार्यवाहक प्रभारी उपनिरीक्षक (SI) शिखा तिवारी के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम गठित की गई।
पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आज दिनांक 20 मई 2026 को मुख्य आरोपी अरुण (पुत्र राजपाल सिंह परिहार) को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। वहीं वारदात में शामिल एक नाबालिग को भी पुलिस ने संरक्षण में लिया है।
कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम
इस त्वरित और सफल कानूनी कार्रवाई में बदरवास थाना प्रभारी उनि शिखा तिवारी, सउनि गोपाल बाबू, सउनि राकेश शिवहरे, सउनि रघुवीर सिंह मखेनिया, आरक्षक अनित बुनकर, आरक्षक संदीप राठौर, आरक्षक सदन भिलाला, आरक्षक रिंकू माहौर, आरक्षक अनिल सिकवार और आरक्षक दीनू रघुवंशी की मुख्य और सराहनीय भूमिका रही।














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