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#मामा_का_धमाका_न्यूज: अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर कलेक्टर अर्पित वर्मा ने दिए निर्देश, आकस्मिक छापामारी होगी

शुक्रवार, 19 जून 2026

/ by Vipin Shukla Mama
shivpuri शिवपुरी। अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा ने निर्देश जारी किए है। जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों एवं उनसे लगे ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित अस्पतालों, होटलों तथा मिश्रित अधिभोग जैसे शॉपिंग काम्पलेक्स, मॉल, मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, मैरिज गार्डन एवं रेस्तरां और पार्किंग एरिया इत्यादि स्थलों वाले भवनों में शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण दल का गठन किया है।
गठित दल का उद्देश्य संभावित अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम, फायर सेफ्टी मानकों का पालन सुनिश्चित करना तथा संबंधित संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्थाओं का नियमित निरीक्षण करना है। दल द्वारा अस्पताल, होटल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, मैरिज गार्डन, रेस्टोरेंट एवं पार्किंग क्षेत्र सहित विभिन्न सार्वजनिक उपयोग के परिसरों का आकस्मिक निरीक्षण किया जाएगा।
अनुविभागीय अधिकारी (SDM) राजस्व होंगे नोडल अधिकारी
गठित दल में संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। नगरीय क्षेत्रों के लिए संबंधित नगर पालिका अथवा नगर परिषद के मुख्य नगरपालिका अधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहायक नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त संबंधित तहसीलदार, थाना प्रभारी, लोक निर्माण विभाग के उपयंत्री तथा नगर निकाय एवं जनपद पंचायत के उपयंत्री दल के सदस्य रहेंगे।
फायर सेफ्टी मानकों के पालन पर रहेगा विशेष फोकस
राष्ट्रीय भवन संहिता के प्रावधानों के अनुसार 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवन, एक तल पर 500 वर्ग मीटर से अधिक निर्मित क्षेत्रफल वाले भवन तथा 20 से अधिक बिस्तरों वाले अस्पताल एवं होटल अग्नि सुरक्षा संबंधी मानकों के दायरे में आते हैं। ऐसे भवनों में निर्धारित अग्नि सुरक्षा उपायों का पालन करना अनिवार्य है।
निरीक्षण के निर्देश
कलेक्टर श्री अर्पित वर्मा ने दल को स्थलों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए है। दल संबंधित अधिभोगियों एवं व्यावसाईयों को फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगा।














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