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#मामा_का_धमाका: कलेक्टर अर्पित वर्मा ने बिठाया, फिर सुनी फरियाद, प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन शिवपुरी ने दिया ज्ञापन

बुधवार, 1 जुलाई 2026

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी। प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन की जिला शाखा शिवपुरी द्वारा आज दिनांक 30 जून 2026 को प्रांतीय निकाय के आवाहन पर आंदोलन के दूसरे चरण में 9 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया इससे पूर्व दिनांक 10 जून 2026 को संपूर्ण मध्य प्रदेश की तहसील स्तर पर ज्ञापन दिया जा चुका है एवं तृतीय चरण में दिनांक 22 जुलाई 2026 को राजधानी भोपाल में धरना देने की उपरांत रैली निकालकर माननीय राज्यपाल महोदय  को ज्ञापन दिया जाएगा।
पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पेंशनर्स मंगलम विकलांग केंद्र शिवपुरी पर दोपहर 3:00 बजे भारी संख्या में एकत्रित हुए और अस्पताल चौराहे से तात्या टोपे एमएम हॉस्पिटल से होते हुए कलेक्ट्रेट   पहुंच कर कलेक्टर महोदय श्री अर्पित वर्मा जी को मांगों को लेकर  ज्ञापन दिया 
 ज्ञापन में एक अनुमान के अनुसार लगभग  1200  महिला पुरुष पेंशनर्स ने भागीदारी की। तहसील शाखा करेरा से 18 पिछोर से 07 खनियाधाना से 05 बदरवास से 07 मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के 17 पेंशनर्स के साथ 1000 से ऊपर स्थानीय पेंशनर्स सम्मिलित हुए। सभी पेंशनरों में बहुत उत्साह था मांगों की तक्तियां   हाथ मैं लेकर लिए भरी जोश और उत्साह के साथ नारे लगाते हुए चल रहे थे जितनी संख्या एवं उत्साह आज पेंशनर्स में था पहले कभी भी किसी कर्मचारी अथवा पेंशनर्स के   आंदोलन में नहीं देखा गया 
ऐसा लोगों का कहना है कि कलेक्टर अर्पित वर्मा जी से बहुत अच्छी बातचीत हुई है। बाहर डिप्टी कलेक्टर धाकड़ जी ज्ञापन लेने आए किंतु  पेंशनर्स के अनुरोध पर कलेक्टर वर्मा ने अंदर बुलाकर ज्ञापन लिया।
चेंबर में बिठाकर बातचीत की। ज्ञापन के सभी बिंदुओं पर एक-एक करके चर्चा की अपना सहयोग और समर्थन देते हुए ज्ञापन को अनुशंसा सहित भेजने हेतु आश्वासन दिया।
संगठन की ओर से जिला अध्यक्ष अशोक सक्सेना द्वारा धन्यवाद  किया गया 
बाहर निकाल कर सभी पेंशन साथियों का भी धन्यवाद ज्ञापित किया गया। 
मांगे निम्न प्रकार है
 01 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्गठन की धारा 49 को समाप्त किया जावे
 02 पेंशनर्स को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ निशुल्क दिया जावे
 03 पेंशनर्स के सभी आर्थिक देयकौ का भुगतान समय पर करते हुए विलंब से देने की परंपरा समाप्त की जावे
04 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पालन मे
 छठवें वेतनमान का 32 महीने का एरियर एवं माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्णय अनुसार
 सातवें वेतनमान का 27 महीने का एरियर 
 6% ब्याज सहित दिया जावे
 05 कोरोना कॉल के एरियर का भुगतान शीघ्र किया जावे
 06 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार 80 वर्ष के स्थान पर 79 वर्ष पूर्ण होते ही 20% अतिरिक्त पेंशन badhai जावे
07' कर्मचारियों की भांति पेंशनर्स को भी उपादान राशि (एक्स ग्रेशिया) भुगतान की सुविधा प्रदान करने की जावे
08 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार पेंशनर्स की 65 70 75 80 वर्ष की आयु पूर्ण होते ही पांच पांच प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन बढ़ाई जावे 
 09 दिनांक 31 दिसंबर 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जावे।














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