*कलेक्टर श्री वर्मा के निर्देश पर शिवपुरी राजस्व टीम ने की कार्यवाही
शिवपुरी। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा के निर्देशानुसार जिला प्रशासन की टीम ने शिवपुरी शहर में विकसित हो रही अवैध कॉलोनी निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही शुरू कर दी है।
एसडीएम शिवपुरी श्री आनंद सिंह राजावत के निर्देशन में राजस्व टीम ने शिवपुरी के मनियर क्षेत्र में सर्वे क्रमांक 275 अवैध कॉलोनाइजर श्रीमती रेखा राय पत्नी भजनलाल राय और मनियर के सर्वे क्रमांक 259 अवैध कॉलोनाइजर शिवराजसिंह पुत्र रामजीलाल धाकड़ की अवैध कॉलोनी में जेसीबी द्वारा सड़कों को हटाया गया और कॉलोनाइजर को विधिवत अनुमति के साथ नियमानुसार कॉलोनी निर्मित करने के निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा संबंधित पर सख्त कार्यवाही होगी।
नागरिकों को भी हिदायत दी गई है कि वह अवैध कॉलोनी में प्लॉट खरीदने और अपनी पूंजी निवेश करने से बचें।
उल्लेखनीय है कि कलेक्टर श्री अर्पित वर्मा ने नगरीय क्षेत्रों में सुव्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करने, अवैध कॉलोनियों पर रोक लगाने और अनधिकृत भूखंडों की बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से विशेष 'जिला स्तरीय कॉलोनी सेल' का भी गठन किया है और समस्त अनुविभाग में एसडीम को कार्यवाही के लिए निर्देशित किया है। इसी क्रम में अवैध कॉलोनियों पर जिला प्रशासन की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।
*दिनारा में शासकीय भूमि कराई अतिक्रमण मुक्त, पीतांबरा आवासीय कॉलोनी में अवैध सड़क निर्माण हटाया गया
शिवपुरी कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा के निर्देशानुसार शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध जिले में लगातार कार्रवाई की जा रही है। करैरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्री अनुपम शर्मा एवं तहसीलदार श्री ललित शर्मा के नेतृत्व में दिनारा के पिछोर रोड स्थित पीतांबरा आवासीय कॉलोनी में करोड़ों रुपये मूल्य की शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया।
संयुक्त प्रशासनिक दल द्वारा मौके पर पहुंचकर सर्वे क्रमांक 1759, कुल रकबा 1.01 हेक्टेयर शासकीय भूमि का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान पाया गया कि कॉलोनाइजर द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर कॉलोनी के भीतर सड़क का निर्माण कराया गया था। इस पर प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जेसीबी मशीन की सहायता से अवैध रूप से निर्मित सड़क को हटाया तथा शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर पुनः शासन के कब्जे में लिया। प्रशासन के अनुसार उक्त भूमि का बाजार मूल्य करोड़ों रुपये है।
*1 जुलाई से 30 सितम्बर तक माधव टाइगर रिजर्व में पर्यटकों का प्रवेश रहेगा प्रतिबंधित
शिवपुरी, 30 जून 2026। वन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के प्रावधानों के तहत माधव टाइगर रिजर्व में 01 जुलाई से 30 सितंबर तक पर्यटकों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। माधव टाइगर रिजर्व अंतर्गत आने वाले समस्त क्षेत्र एवं पर्यटन स्थलों पर भी इस अवधि में पर्यटकों के भ्रमण पर प्रतिबंध लगाया गया है।
माधव टाइगर रिजर्व उप संचालक ने बताया है कि यह अवधि समाप्त होने के उपरांत पृथक से सूचना जारी कर नियमानुसार पर्यटन गतिविधियां पुनः प्रारंभ की जाएंगी। पर्यटकों से अपील की गई है कि वे निर्धारित अवधि में प्रतिबंधात्मक आदेश का पालन करते हुए सहयोग प्रदान करें।
*दबंगों के कब्जे से मुक्त कराई 150 बीघा शासकीय पट्टे की भूमि, 64 पट्टाधारी आदिवासी परिवारों को दिलाया गया कब्जा
शिवपुरी के कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा के निर्देशानुसार पोहरी एसडीम श्री जे.पी.गुप्ता ने अवैध कब्जों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए ग्राम अनभौरा में लगभग 3 करोड़ रुपये मूल्य की 150 बीघा से अधिक पट्टे की भूमि को दबंगों के कब्जे से मुक्त कराया। संयुक्त राजस्व एवं पुलिस दल की मौजूदगी में भूमि पर पट्टाधारी आदिवासी परिवारों को पुनः विधिवत कब्जा दिलाया गया।
*64 पट्टाधारी आदिवासी परिवारों को मिला अधिकार
पोहरी अनुभाग के छर्च क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अनभौरा में वर्षों से कुछ व्यक्तियों द्वारा 64 पट्टाधारी आदिवासी परिवारों की 150 बीघा से अधिक भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा था। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्री जे.पी. गुप्ता के निर्देशन में राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध कब्जा हटाया तथा भूमि की जुताई कराकर संबंधित पट्टाधारियों को वास्तविक कब्जा दिलाया।
*संयुक्त कार्रवाई से हटाया गया अवैध कब्जा
कार्रवाई के दौरान तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पटवारी एवं पुलिस बल की सक्रिय भूमिका रही। प्रशासन द्वारा अवैध कब्जाधारियों से भूमिमुक्त कराकर उसे संबंधित हितग्राहियों को सुपुर्द किया गया तथा राजस्व अभिलेखों के अनुरूप कब्जा सुनिश्चित कराया गया। अनभौरा ग्राम में अशोक कुमार पुत्र इंदरसिंह जाट 3.59 है.भूमि, जगवीर पुत्र गजेसिंह जाट 3.94 है.भूमि, दखो बेबा डब्लू 1.17 है.भूमि, बल्लू, टिंकू पुत्र लक्ष्मीनारायण 0.82 है.भूमि, विनीत कुमार पुत्र जयसिंह जाट 21.59 है. भूमि, जगराम पुत्र हल्ली 1.00 है. भूमि, श्रिया पुत्र हल्ली 0.63 है. भूमि पर अवैध रूप से काबिज थे जिन्हें हटाकर सभी 64 पट्टेधारियों को कब्जा दिलाया गया है।
*अवैध कब्जों के विरुद्ध जारी रहेगी कार्रवाई
एसडीम श्री जे.पी. गुप्ता ने स्पष्ट कहा कि गरीब, दलित एवं आदिवासी परिवारों की भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में प्रशासन द्वारा कठोर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
*अवैध रेत परिवहन पर प्रशासन की कार्रवाई, तीन ट्रैक्टर-ट्रॉलियां जब्त
शिवपुरी कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा के निर्देशानुसार प्रशासन की टीम द्वारा अवैध रेत परिवहन के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। करैरा में अवैध रेत परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए रेत से भरी तीन ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को जब्त किया है।
यह कार्रवाई एसडीएम करैरा श्री अनुपम शर्मा एवं तहसीलदार श्री ललित शर्मा के संयुक्त नेतृत्व में की गई। करैरा में लोकसेवा केंद्र के सामने टीला रोड पर अवैध रूप से खड़ी रेत से भरी तीन ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जब्त किया। कार्रवाई के बाद सभी जब्त वाहनों को अग्रिम वैधानिक कार्रवाई के लिए करैरा थाना परिसर में सुरक्षित रखवाया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में अवैध खनन और अवैध रेत परिवहन के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई से अवैध रेत कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप की स्थिति है।














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