सीसीटीवी का डेटा कर देते हैं डिलीट
हालाकि शहर के बच्चे पूरी तरह सुरक्षित हैं ये कहना जल्दबाजी।लगती है क्योंकि आज बसों की चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस के तब होश उड़ गये जब एक बस चालक ने स्कूल बस में लगे सीसीटीवी कैमरे का डेटा डिलीट कर डाला था। इस डेटा में पुराना तो उपलब्ध था ही नहीं बल्कि आज सुबह का डेटा तक डिलीट कर दिया गया था। इससे साफ होता है कि स्कूलों में संचालित बस मनमर्जी से चलाई जा रही है।
चेकिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों और केंद्रीय मोटर व्हीकल अधिनियम 1989 का उल्लंघन करने वाली बसों पर भारी जुर्माना लगाया गया। पुलिस ने कुल 12 स्कूल बसों और वाहनों की जांच की, जिसमें से 11 वाहनों में गंभीर कमियां पाए जाने पर चालानी कार्रवाई की गई और मौके पर ही कुल 49,000 रुपये का शमन शुल्क वसूला गया। वहीं, एक बस के पास जरूरी दस्तावेज न होने पर उसे तुरंत जब्त कर लिया गया।
इन बसों में मिलीं कमियां और लगा जुर्माना
ट्रैफिक पुलिस की जांच में स्कूल बसों में फिटनेस, परमिट, सीटबेल्ट और सुरक्षा उपकरणों से जुड़ी कई गंभीर लापरवाही सामने आईं, जिसकी पूरी सूची इस प्रकार है:
* बस क्र. 17 (MP09FA4562, चालक: साविर खां): रजिस्ट्रेशन नियमों का उल्लंघन, खराब हेडलाइट और सीटबेल्ट न लगाने पर ₹6,000 जुर्माना।
*बस क्र. 16 (MP33P0398, चालक: शासरूक खां): रजिस्ट्रेशन में निहित प्रविष्टियों का उल्लंघन करने पर ₹5,000 जुर्माना।
* बस क्र. 05 (MP09FA4093, चालक: सलीम उद्दीन): खराब टायर होने और बिना सीटबेल्ट गाड़ी चलाने पर ₹1,000 जुर्माना।* * बस क्र. 13 (MP09ZS9731, चालक: घनश्याम रावत): रजिस्ट्रेशन नियमों का उल्लंघन करने पर ₹5,000 जुर्माना।
* बस क्र. 03 (MP33P0401, चालक: विजय धाकड़): रजिस्ट्रेशन प्रविष्टियों का उल्लंघन करने पर ₹5,000 जुर्माना।
* बस क्र. 01 (MP33P1786, चालक: मनीष ओझा): बच्चों की सुरक्षा के लिए जरूरी फर्स्ट एड बॉक्स और वाइपर न होने पर ₹1,000 जुर्माना।
* बस क्र. 08 (MP13AL8536, चालक: क्षेत्रपाल यादव): रजिस्ट्रेशन नियमों की अनदेखी पर ₹5,000 जुर्माना।
* बस क्र. 15 (MP33P0528, चालक: दीपक रावत): रजिस्ट्रेशन प्रविष्टियों का उल्लंघन करने पर ₹5,000 जुर्माना।
* बस क्र. 07 (MP33P0632, चालक: शाहिल खां): वाहन द्वारा अत्यधिक वायु प्रदूषण फैलाने पर ₹5,000 जुर्माना।
*बस क्र. 18 (MP33P0631, चालक: गोपाल रावत): पार्किंग लाइट खराब होने और सीटबेल्ट न लगाने पर ₹1,000 जुर्माना।बस क्र. 20 (MP04PA3855, चालक: उत्तम प्रजापति): बिना वैध परमिट और परमिट की शर्तों का उल्लंघन करने पर सबसे बड़ा ₹10,000 का जुर्माना।
बिना फिटनेस और परमिट दौड़ रही बस जब्त
कार्रवाई के दौरान सबसे बड़ी लापरवाही बस क्रमांक 14 (UP15CT4425, चालक: जावेद अली) में देखने को मिली। यह बस सड़क पर बिना किसी वैध परमिट और बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के बच्चों को ले जा रही थी। ट्रैफिक पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस बस को तुरंत मौके पर ही जब्त कर लिया और आगे की वैधानिक कार्रवाई के लिए आरटीओ (RTO) भेज दिया है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।



















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