किस वाहन पर क्या हुई कार्रवाई:
*हैप्पी डेज स्कूल (बस क्र. 02): स्पीड गवर्नर और इंडिकेटर न होने पर 1000 रुपये जुर्माना।
*हैप्पी डेज स्कूल (बस क्र. 06): टायर खराब होने, नट-बोल्ट टूटे होने और आदेशों की अवज्ञा पर 5000 रुपये जुर्माना।
*हैप्पी डेज स्कूल (बस क्र. 01): इस बस की गंभीर कमियों को देखते हुए इसका फिटनेस और परमिट निरस्त करने के लिए आरटीओ ऑफिस शिवपुरी भेजा गया है।
* सेंट बेनेडिक्स स्कूल (बस क्र. 04): वैध बीमा (इंश्योरेंस) न होने पर 5000 रुपये का भारी जुर्माना।
*सेंट बेनेडिक्स स्कूल (बस क्र. 05): वाइपर न होने और इंडिकेटर खराब मिलने पर 1000 रुपये जुर्माना।
* सेंट बेनेडिक्स स्कूल (बस क्र. 08): स्पीड गवर्नर न होने और सीट बेल्ट का उपयोग न करने पर 1000 रुपये का चालान काटा गया।
यातायात पुलिस के अनुसार, बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले स्कूल प्रबंधन और वाहन चालकों के खिलाफ यह सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
















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