*28.46 लाख रुपए की बैंक गारंटी भी राजसात की जाएगी
शिवपुरी, 31 जुलाई 2026। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा के निर्देशानुसार लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री ने निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने पर एक फर्म के विरुद्ध कार्यवाही की है।
लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री पुष्कल प्रताप ने बताया कि शिवपुरी-झांसी फोरलेन का 2.40 कि.मी. पुराना शहरी भाग सुधार कार्य हेतु एजेंसी मेसर्स पीताम्बरा आइडियल कंस्ट्रक्शन प्रा.लि. ग्वालियर के साथ अनुबंध किया गया था। ठेकेदार को निर्देश दिए जाने के बावजूद एजेंसी द्वारा कार्य में कोई सुधार नहीं किया गया।
इस लापरवाही पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर श्री वर्मा के निर्देशानुसार कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग शिवपुरी द्वारा संबंधित फर्म की 28.46 लाख रुपये की बैंक गारंटी को राजसात कर राशि विभाग के नाम डिमांड ड्राफ्ट के रूप में भेजने हेतु यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा ठाठीपुर, ग्वालियर को पत्र लिखा है। इसके साथ ही फर्म को ब्लैकलिस्ट करने के लिए अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग, ग्वालियर परिक्षेत्र को पत्र प्रेषित कर दिया है।
कलेक्टर श्री अर्पित वर्मा ने स्पष्ट किया है कि जिले में विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या गुणवत्ताहीनता को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समय-सीमा और गुणवत्ता का पालन न करने वाले ठेकेदार के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई आयोजित
विभागों को स्पष्ट निर्देश
शिवपुरी, 31 जुलाई 2026/ अपर कलेक्टर श्री दिनेश चंद्र शुक्ला की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा बैठक गत दिवस आयोजित की गई। बैठक में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के परिपालन में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने तथा यातायात सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के संबंध में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। अपर कलेक्टर श्री शुक्ला ने समय सीमा के भीतर फील्ड टीम गठित करने के निर्देश आरटीओ को दिए हैं। इसके साथ ही 'जिला राजमार्ग सुरक्षा टास्क फोर्स' गठित करने एवं रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में यातायात प्रभारी, पुलिस एवं आरटीओ को संयुक्त रूप से गश्ती वाहनों के जरिए हाईवे पर लगातार पेट्रोलिंग करने तथा अनियंत्रित खड़े रहने वाले ट्रकों व भारी वाहनों पर ई-चालान एवं सख्त दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को एनएच पर प्रत्येक 75 किलोमीटर में 'ले-बाय' निर्माण के लिए ड्रोन-बेस्ड सर्वे कर एसओपी तैयार करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा, नक्शा तैयार कर सीईओ जनपद, सीएमओ एवं संबंधित अधिकारियों को साथ लेकर संयुक्त सर्वे करने तथा ओवरस्पीडिंग रोकने हेतु हाई-स्पीड कैमरे स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा है।
साथ ही, लोक निर्माण विभाग एवं राजस्व अधिकारियों जिसमें पटवारी, तहसीलदार को एनएचएआई के साथ मिलकर नेशनल हाईवे के आसपास हुए सभी प्रकार के अवैध अतिक्रमणों का सर्वे कर उन्हें तत्काल हटाने के कड़े निर्देश दिए गए। हाईवे किनारे बिना एनओसी संचालित दुकानों, ढाबों व व्यावसायिक गतिविधियों पर पूर्ण रोक रहेगी।
अपर कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि सभी संबंधित विभाग आपस में समन्वय बनाकर दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें, ताकि राजमार्गों को दुर्घटना मुक्त बनाया जा सके।

















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