इसी क्रम में जिले की फुटकर मदिरा दुकानों द्वारा शासन द्वारा निर्धारित नियमों की अवहेलना कर न्यूनतम विक्रय मूल्य (एम.एस.पी.) से कम तथा अधिकतम विक्रय मूल्य (एम.आर.पी.) से अधिक दरों पर मदिरा बेचे जाने की शिकायतों को अत्यंत गंभीरता से लिया गया है। कलेक्टर श्री वर्मा के स्पष्ट निर्देशों के परिपालन में आबकारी विभाग ने जिले भर में त्वरित व प्रभावी कार्रवाई करते हुए उपभोक्ताओं का शोषण करने वाली और वित्तीय अनियमितता बरतने वाली दुकानों के खिलाफ कुल 20 गंभीर प्रकरण दर्ज किए हैं।
जिला आबकारी अधिकारी श्री शुभम दांगोड़े के नेतृत्व में आबकारी विभाग की टीमों द्वारा जिले भर की फुटकर मदिरा दुकानों पर विशेष जांच अभियान चलाया गया। निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर मदिरा विक्रय के 16 प्रकरण तथा न्यूनतम विक्रय मूल्य से कम मूल्य पर विक्रय के 04 प्रकरण दर्ज किए गए। दर्ज किए गए कुल 20 प्रकरणों में से 09 प्रकरणों में लाइसेंसियों पर 9 लाख 72 हजार 168 रुपये की शास्ती अधिरोपित की जा चुकी है। वहीं, शेष 11 प्रकरणों में 11 लाख 56 हजार 33 रुपये की शास्ती अधिरोपण की कार्रवाई जारी है।
जिला आबकारी अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित मूल्य पर ही मदिरा उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि निर्धारित दरों का उल्लंघन करने वाले लाइसेंसियों के विरुद्ध आगे भी कड़ी दंडात्मक कार्रवाई जारी रहेगी।
















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