इस मामले में पुलिस ने आरोपी राजेश कुमार, शिशान पाल गुप्ता, जतिन धीमान और रोहित (सभी निवासी जिला करनाल, हरियाणा) को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उनके खिलाफ एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 8/15 के तहत अपराध क्रमांक 410/2022 दर्ज कर उन्हें विशेष न्यायालय (एन.डी.पी.एस.) शिवपुरी के समक्ष पेश किया, जहां से उन्हें सर्किल जेल शिवपुरी भेज दिया गया था।
पुलिस द्वारा संपूर्ण जांच पूरी करने के बाद न्यायालय में चालान पेश किया गया। मामले की पूरी सुनवाई के बाद, आरोपियों के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अरविन्द दुबे द्वारा गवाहों से की गई जिरह और प्रस्तुत किए गए मजबूत तर्कों से सहमत होकर, माननीय विशेष न्यायालय (एन.डी.पी.एस.) शिवपुरी ने 11 अगस्त 2026 को दिए अपने निर्णय में सभी आरोपियों को इस मामले से दोषमुक्त (बरी) घोषित कर दिया है।
इस केस में आरोपियों की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अरविन्द दुबे द्वारा की गई, जिसमें अधिवक्ता उत्कर्ष दुबे और एडवोकेट शिवारानी गुप्ता का विशेष सहयोग रहा।
















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