shivpuri शिवपुरी। चैक अनादरण (बाउंस) के प्रकरण में आरोपी को सजा सुनाई गई है। प्रकरण के संक्षेप में परिवादी अवनीश सक्सैना द्वारा सुनील शिवहरे उर्फ बंटी पुत्र श्री रामस्वररूप शिवहरे निवासी शिवपुरी के विरूद्ध चैक बाउंस होने के पश्चात परिवादी अवनीश सक्सैना द्वारा परिवाद माननीय न्या्यालय के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसमें माननीय जे.एम.एफ.सी. शिवपुरी श्री धर्मवीर सिंह राठौर द्वारा दिनांक 20/08/26 को अरोपी सुनील शिवहरे को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2,73,850 रूपये के प्रतिकर से दण्डित किया प्रकरण में परिवादी अवनीश सक्सैना की ओर से पैरवी संजय शर्मा एडव्होंकेट ऐचवाडा वाले, बासित अली एडव्होकेट द्वारा की गई।
















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